स्वामी आत्मानंद शासकीय उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय कोरिया मे आवेदन करने के दिशा निर्देश

रायपुर, अटल नगर, नवा दिनांक 24.06.2022 के अनुसार जिले में चयनित स्वामी आत्मानंद शासकीय उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय पोड़ी विख खड़गवा, स्वामी आत्मानंद शासकीय उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय बैकुन्ठपुर, स्वामी आत्मानंद शासकीय उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय केल्हारी वि.ख मनेन्द्रगढ़, जिला-कोरिया (छ.ग.) में रिक्त शिक्षकीय / गैर शिक्षकीय संवर्ग के पदों पर अस्थायी रूप से कर्मचारियों की संविदा नियुक्ति किया जाना है इस हेतु विज्ञापन में निहित शर्तों के अंतर्गत योग्यताधारी आवेदकों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है।

इच्छुक अभ्यर्थी निर्धारित प्रारूप के साथ शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र एवं अन्य दस्तावेज स्वप्रमाणित संलग्न कर स्पीड पोस्ट अथवा रजिस्टर्ड डाक द्वारा दिनांक 29.07.2022 सायं 05:30 बजे तक कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी जिला कोरिया, बैकुण्ठपुर (छ०ग०) पिन 497335, के पते पर अपना आवेदन भेज सकेंगे। निर्धारित समयावधि के पश्चात् प्राप्त आवेदन मान्य नहीं किये जाएगें।

न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताएँ :

अभ्यर्थी के पास सेवा के लिए निम्नानुसार न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताएं होना आवश्यक है: (एक) हाईस्कूल / हायर सेकेण्डरी स्तर

(क) हाईस्कूल / हायर सेकेण्डरी स्तर के लिए ऊपर दिए गए तालिका अनुसार केवल व्याख्याता पद के लिए किसी

मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों से निम्नलिखित विषयों से अंग्रेजी माध्यम में किसी एक विषय में स्नातकोत्तर / समकक्ष एवं बी०एड० अनिवार्य है।

(दो) पूर्व माध्यमिक शाला स्तर

(क) शिक्षक अंग्रेजी माध्यम के पद हेतु अभ्यर्थी को किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों में अंग्रेजी माध्यम में विशिष्ट अंग्रेजी के साथ स्नातक एवं बी.एड. प्रशिक्षण अनिवार्य है। (ख) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा इस प्रयोजन के लिए जारी किये गये मार्गदर्शी सिद्धांतो के अनुसार समुचित सरकार द्वारा आयोजित अध्यापक पात्रता परीक्षा (टी.ई.टी.) में उत्तीर्ण।

(क) सहायक शिक्षक अंग्रेजी माध्यम के पद हेतु अभ्यर्थी को न्यूनतम 50 प्रतिशत अंको के साथ अंग्रेजी माध्यम में किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से उच्चतर माध्यमिक व डी. एड. / डी.एल.एड. प्रशिक्षण अनिवार्य है।

(ख) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा इस प्रयोजन के लिए जारी किये गये मार्गदर्शी सिद्धांतो के अनुसार समुचित सरकार द्वारा आयोजित अध्यापक पात्रता परीक्षा (टी.ई.टी.) में उत्तीर्ण।

चयन प्रक्रिया हेतु दिशा निर्देश:

  1. अभ्यर्थी द्वारा कक्षा-9वी से पूर्ण किया जाना अनिवार्य होगा। आगे की सम्पूर्ण शिक्षा किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड / विश्वविद्यालय से अंग्रेजी माध्यम में
  1. चयन हेतु कोरिया जिले के अभ्यर्थियों को प्राथमिकता के रूप में 05 बोनस अंक प्रदान किया जायेगा।
  2. शासन द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड / विश्वविद्यालय/सभा से जारी अंकसूची/पाधि ही मान्य किया जायेगा
  3. आवेदक द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र के प्रमाण पत्र एवं अन्य दस्तावेज स्वप्रमाणित करपस्ट द्वारा कार्यालय जिला शिक्षा कोरिया (छ0ग0) के पते पर निर्धारित तिथि व समय तक जमा किये जा सकते हैं। 5.अपूर्ण एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र मान्य नहीं किये जायेगे अमान्य आवेदन पत्रों के संबंध में पृथक से सूचना नहीं से दी जायेगी।
  4. संविदा नियुक्ति के लिए शिक्षक के अभ्यर्थियों की मेरिट के आधार पर चयन हेतु आवेदकों की योग्यता 10 वी 12 वी स्नातकस्नातकोत्तर एवं डी. एड. / बी. एल.एड. / बी.एड टीईटी राज्य के मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों में पद अनुभव साक्षात्कार हेतु निर्धारित अंको के आधार पर अधिमान्यता दी जायेगी

(क) सहायक शिक्षक की नियुक्ति के लिए 10 वी में प्राप्त अंकों के प्रतिशत पर 10 अंक 12 वी में प्राप्त अंकों के प्रतिशत पर 50 अंक, डी. एड / डी.एल.एड में प्राप्त अंको के प्रतिशत पर 10 अंक, टीईटी में प्राप्त अंको के प्रतिशत पर 05 अंक एवं ज०म० राज्य के किसी भी मान्यता प्राप्त विद्यालय / संस्थान से सहायक शिक्षक पद का संबंधित विषय में अध्यापन अनुभव हेतु 10 अंक (एक वर्ष के लिए 02 अंक, अधिकतम 10 अंक) एवं 10 अंक निर्धारित है।

(ख) शिक्षक की नियुक्ति के लिए 12 वी में प्राप्त अंको के प्रतिशत पर 10 अंक, स्नातक में प्राप्त अंको के प्रतिशत पर 50 अंक, बी.एड में प्राप्त अंकों के प्रतिशत पर 10 अंक, टीईटी में प्राप्त करें के प्रतिशत पर 5 अंक एवं 1010 राज्य के किसी भी मान्यता प्राप्त विद्यालय / संस्थान से शिक्षक पद का संबंधित विषय में अध्यापन अनुभव हेतु 10 अंक (एक वर्ष के लिए 02 अंक, अधिकतम 10 अंक) एवं साक्षात्कार हेतु 10 अंक निर्धारित है।

(ग) व्याख्याता की नियुक्ति के लिए तक में प्राप्त अंकों के प्रतिशत पर 15 अंक, स्नातकोत्तर में प्राप्त अंकों के प्रतिशत पर 50 अंक, बी.एड में प्राप्त अंकों के प्रतिशत पर 10 अंक एवं राज्य के किसी भी मान्यता प्राप्त विद्यालय / संस्थान से व्याख्याता पद का संबंधित विषय में अध्यापन अनुभव हेतु 10 अंक (एक वर्ष के लिए 02 अंक, (अधिकतम 10 अंक) एवं साक्षात्कार हेतु 10 अंक निर्धारित है।

  1. संविदा नियुक्ति के लिए गैर शैक्षणिक संवर्ग के अभ्यर्थियों की मेरिट के आधार पर चयन हेतु आवेदकों की शैक्षणिक 10 वी,12 स्वा० राज्य के मान्यता प्राप्त बोर्ड / संस्थान से प्राप्त डाटा एण्ट्री आपरेटर प्रोग्रामिंग में एक वर्षीया/प्रमाण पत्र एवं बीलित / बीपीएड में प्राप्त अंकों व राज्य के किसी मान्यताप्राप्त संस्थान/कार्यालय में पद के साक्षात्कार एवं हिन्दी टायपिंग की गति हेतु कौशल परीक्षा के लिए निर्धारित अंको के आधार पर अधिमान्यता दी जायेगी

(क) ग्रंथपाल की नियुक्ति के लिए 12 वी में प्राप्त अंकों के प्रतिशत पर 10 अंक, स्नातक में प्राप्त अंको के प्रतिशत पर 40 अंक, बीलिय में प्राप्त अंकों के प्रतिशत पर 25 अंक राज्य के किसी भी मान्यता प्राप्त विद्यालय / संस्थान से प्रथमाल पद का कार्यानुभव हेतु 10 अंक (एक वर्ष के लिए 02 अंक, अधिकतम 10 अंक) एवं साक्षात्कार हेतु 10 अंक निर्धारित है।

(ख)व्यापम शिक्षक की नियुक्ति के लिए 12 वी में प्राप्त अंकों के प्रतिशत पर 10 अंक, स्नातक में प्राप्त अंकों के प्रतिशत पर 40 अंक, बी.पी.एड में प्राप्त अंकों के प्रतिशत पर 28 अंक राज्य के किसी भी मान्यता प्राप्त विद्यालय / संस्थान से व्यायाम शिक्षक पद का कार्यानुभव हेतु 10 अंक (एक वर्ष के लिए 02 अंक, अधिकतम 10 (अंक) एवं धात्कार हेतु 10 अंक निर्धारित है।

(ग) कम्प्यूटर शिक्षक की नियुक्ति के लिए 12 वी में प्राप्त अंको के प्रतिशत पर 10 अंक, स्नातक में प्राप्त अंको के प्रतिशत पर 40 अंक पी.जी.डी.सी.ए. में प्राप्त अंकों के प्रतिशत पर 25 अंक, ७०० राज्य के किसी भी मान्यता प्राप्त विद्यालय / संस्थान से कम्प्यूटर संचालन संबंधी कार्य का कार्यानुभव हेतु 10 अंक (एक वर्ष के लिए 02 अंक, अधिकतम 10 अंक) एवं हेतु 10 अंक निर्धारित है।

(घ) सहायक शिक्षक विज्ञान (प्रयोग) की नियुक्ति के लिए 10 वी में प्राप्त अंको के प्रतिशत पर 25 अंक 12वी में प्राप्त अंको के प्रतिशत पर 50 अंक, ग राज्य के किसी भी मान्यता प्राप्त विद्यालय / संस्थान से प्रयोगशाला सहायक पद संबंधित विषय में कार्यानुभव हेतु 10 अंक (एक वर्ष के लिए 02 अफ अधिकतम 10 अंक) एवं साक्षात्कार हेतु 10 अंक निर्धारित है।

(ड)लेखपाल /सहायक ग्रेड-2 की नियुक्ति के लिए 12 वीं में प्राप्त अंकों के प्रतिशत पर 45 अंक मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एण्ट्री आपरेटर/प्रोग्रामिंग में एकमा / प्रमाण पत्र में प्राप्त अंको के प्रतिशत पर 10 अंक, ग० राज्य के किसी भी शासकीय कार्यालय / संस्थान में सहायक -03 पद का कार्यानुभव हेतु 10 अंक (एक वर्ष के लिए 02 अंक, अधिकतम 10 अंक) एवं कम्प्यूटर में हिन्दी टायपिंग कीगति हेतु कौशल परीक्षा के लिए 30 अंक कौशल परीक्षा में न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

(च) भृत्य मूल्य की नियुक्ति के लिए कीअंकों के प्रति पर 60 अंक एवं किसी शासकीय कार्यालय में कलेक्टर दर पर हेतु 15 वर्ष के लिए 03 अंम 15 अंक) ।

(छ) चौकीदार की नियुक्ति के लिए की सूची में प्राप्त अंकों के प्रतिशत पर 80 अंक एवं किसी कार्यालय में कलेक्टर पर पर चौकीदार के पराभव हेतु 15 अंक (एक वर्ष के लिए 03 अंक अधिकतम 15 संविदा नियुक्ति हेतु विभिन्न पदो के लिए आवश्यक अनुभव 100 राजा के किसी भी शासकीय कार्यालय अगवा मान्यता प्राप्त विद्यालय / संस्थान के राक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। 10 पवन प्रक्रिया में समान अंक होने की में अधिक उम्र के आवेदकों का चयन किया जानेगा 11. अभ्यर्थी की आयु 1 जनवरी 2022 को स्थिति में 21 वर्ष एवं अधिकतम 35 वर्ष होनी चाहिए साथ ही थे

शासन द्वारा समय-समय पर आयु सीमा में छूट के प्रावधान लागू रहेंगे उम्र की पुष्टि हेतु 10 की सत्यापित प्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।

12] लोकसेवा (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जातिया और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आसाण) अधिनियम 1904 नियम के प्रावधान यथास्थिति लागू होंगे।

चयन समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया ही मान्य की जायेगी त समिति का निर्णय अंतिम व सर्व मान्य होगा अभ्यर्थी का 01 पद हेतु केवल एक ही आवेदन पत्र मान्य होगा जिसमें उन्हें विद्यालयका अंकित करना होगा तथा प्राथमिकता क्रम अंकित नहीं होने अथवा एक ही विद्यालय हेतु एक से अधिक अभ्यर्थियों के चयन होने की स्थिति में समिति द्वारा तीनो विद्यालयों में से किसी भी एक विद्यालय में संविदा नियुक्ति प्रदान की जा सकेगी, जिसके लिए अभ्यर्थी कोई दावा प्रस्तुत नहीं कर सकेगा।

नियोक्ता द्वारा जारी चयन सूची जारी दिनांक से 6 माह के लिए वैध होगी तथा प्रतीक्षा सूची की वैधता सूची जारी होने के दिनांक से 2 वर्ष तक या आगामी चयन सूची जारी होने तक जो भी पहले हो के लिए बैठ होगी। :

निरताएं

  1. अभ्यर्थी की ओर से अपनी अत के लिये किन्हीं भी साधनों से समर्थन करने के किसी भी प्रयास को, नियुक्तिकर्ता द्वारा पवन के निरर्दित माना जा सकेगा।
  1. कोई भी अभ्यर्थी किसी सेवा या पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि उसे ऐसी स्वास्थ्य

परीक्षा में जोकि त की जाए, मानासिक या शारीरिक रूप से स्वस्थ्य तथा किसी मानसिक या शारीरिक जो कि सेवा या पद के कर्तव्य को पूरा करने में बडाल सकता हो से मुक्त घोषित कर दिया जाये परन्तु आपयादिक मामलों में अभ्यर्थी को उसकी स्वास्थ्य परीक्षा से पूर्व किसी से या पद पर इस शर्त के अधीन नियुक्तिदी जा सकेगी कि यदि वह चिकित्सकीय रूप से अस्य पाया जाता है तो उत्तको सेवाएं तत्काल समाप्त की जा सकेगी।”

कोई भी अभ्यर्थी जिसे महिलाओं के विरुद्ध किसी अपराध का सिद्ध दोष ठहराया गया हो, किसी सेवा या पद के लिए पात्र नहीं होगा, परन्तु यदि किसी अभ्यर्थी के विरुद्ध न्यायालय में ऐसे मामले लंबित हो तो उसकी नियुक्ति का मामला तब तक जवित रखा जायेगा जब तक उस अपराधिक मामले का न्यायालय द्वारा अंतिम निश्चय न कर दिया जाये।

शर्त एवं नियम :-

  1. संविदा नियुक्ति सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अधिसूचिता (संविदा नियुक्ति नियम 2012″ के प्रावधानों के अनु की जाएगी।
  2. पद पूर्णतः अस्थायी होने शासन द्वारा नियुक्ति / कार्यव्यवहार / परीक्षा परिणाम के आधार पर किसी भी समय किया जा सकेगा
  3. भविष्य में शासन द्वारा उक्त पदो पर भर्ती / स्थानान्तरण से किये जाने पर संविदा नियुक्ति मानी जायेगी।
  4. संविदा सेवा में शासन द्वारा निर्धारित सिर्फ एक मुश्त राशि मानदेय के रूप में देय होगी इसके अतिरिका अन्य कोई मता अव वार्षिक वेतन वृद्धि की पात्रता नहीं होगी और संविदा सेवा अवधि हेतु किसी प्रकार के पेंशन उपादान या मृत्युलाम आदि की पात्रता नहीं होगी।
  1. संविदा कर्मचारी परवा आवस्थ नियम 1965 से होगे।
  2. संविदा सेवा मेनुसार अवकाश की होगी।
  3. संविदा नियुक्ति समाएकी समिति आवश्यकता के आधार पर विदा पर नियुक्त कर्मचारी की उपयुक्तता का आकलन कर संविदा नवीनीकरण का निर्णय ले सकेगा।
  4. संविदा नियुक्ति की अवधि राति पर संविदा स्वमेव समाप्त मानी जायेगी तथा समाप्त करने के लिए पृथक से आदेश जारी करना आवश्यक नहीं होगा।
  5. संविदा नियुक्ति अवधि में दोनों पक्षों में से किसी एक पर द्वारा एक माह की पूर्व सूचना माइस में एक माह का वेतन देकर विदा नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।
  6. 10 का मूल निवासी होना अनिवार्य है एवं अधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाणपत्र सलग्न किया जाना अनिवार्य होगा।
  1. समिति द्वारा आवश्यकतानुसार पदों की संख्या परिवर्तनीय होगी।