Chhattisgarh Shiksha Vibhag Bharti | छत्तीसगढ़ शिक्षा कार्यालय विभाग में निकली सीधी भर्ती आवेदन करने के दिशा निर्देश

स्वामी आत्मानंद शासकीय उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय, राजिम गरियाबंद, छुरा, फिंगेश्वर, मैनपुर, देवभोग हेतु :- व्याख्याता शिक्षक, कम्प्यूटर शिक्षक, सहायक शिक्षक, प्रयोगशाला सहायक संविदा आधार पर निम्नानुसार पदों पर भर्ती हेतु विज्ञापन जारी किया जाता है –

इस सरकारी नौकरी अधिसूचना अर्थात् Govt Jobs News से जुड़ी समस्त जानकारी जैसे वेतनमान, शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा, आवेदन प्रक्रिया, चयन प्रक्रिया आदि विवरण आप पेज में नीचे प्राप्त कर सकते हैं। सभी उम्मीदवारों से अनुरोध किया जाता है कि वे Cg And All India Jobs से जुड़ी सभी जानकारियों देख सकते है समस्त पाठकों से विनम्र निवेदन है कि Rojgarniyojan.com पर प्रतिदिन निकलने वाली रोजगार सूचनाओं की नवीनतम जानकारी पोस्ट की जाती है। अत: All India Jobs की नवीनतम जानकारी के लिए का अवलोकन अच्छे से कर लें, उसके बाद ही www.Rojgarniyojan.com पर प्रतिदिन विजिट करें।

आवेदन करने की तिथि :-

  • ऑनलाईन गूगल लिंक के माध्यम से दिनांक 29/07/2022 रात्रि 12 बजे तक आवेदन आमंत्रित किये जाते है।

स्थान :-

राजिम गरियाबंद, छुरा, फिंगेश्वर, मैनपुर, देवभोग

पदों का विवरण :-

पदों की संख्या –

  • 34 पद

आयु सीमा :-

  • आवेदक की उम्र 01 जनवरी 2022 को न्यूनतम 21 वर्ष होनी चाहिए आयु की गणना दिनांक 01 जनवरी 2022 की स्थिति में की जायेगी उम्र में शासन के निर्धारित नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट का प्रावधान होगा उम्र की पुष्टि हेतु 10वीं की अंकसूची प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

शैक्षणिक योग्यता :-

  • 200

वेतनमान :-

  • 25300 – 38100 /-

चयन प्रक्रिया के संबंध में दिशा निर्देश एवं शर्तें:

  1. कार्यालय के गूगल फार्म लिंक-

दिनांक 29/07/2022 समय रात्रि 12:00 बजे तक आवेदन करना होगा। डाक से प्राप्त आवेदन अमान्य है साक्षात्कार हेतु आवेदकों को अहंतादायी परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर बुलाया जाएगा। साक्षात्कार हेतु 1:10 में आवेदकों को आमंत्रित किया जाएगा। आमंत्रित आवेदक अपने आवेदन एवं अभिलेख सहित उपस्थित होंगे जिसका परीक्षण किया जाएगा, तथा के अंक के आधार पर ही चयन किया जाएगा साक्षात्कार कुल 10 अंकों शैक्षणिक योग्यता एवं साक्षात्कार का होगा।न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांकों का 90 प्रतिशत अंक तथा साक्षात्कार के प्राप्तांकों के योग के आधार पर अतिम चयन सूची तैयार की जायेगी।

  • संविदा नियुक्ति सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अधिसूचित छ.ग. सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति नियम) 2012 के प्रावधानों के अनुसार की जायेगी।
  1. संविदा नियुक्ति पदो पर की गई नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है। शासन / समिति के द्वारा नियुक्ति अथवा कार्य व्यवहार के आधार पर किसी भी समय सेवा से पदच्युत की जा सकती है।
  1. अभ्यर्थी को छ.ग. राज्य के मूल निवासी होना अनिवार्य है सक्षम अधिकारी के द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।
  1. आवेदक सुनिश्चित करें कि उनकी कक्षा 10वीं एवं समस्त उच्चतर कक्षाएं अंग्रेजी माध्यम से उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।
  2. आवेदक की उम्र 01 जनवरी 2022 को न्यूनतम 21 वर्ष होनी चाहिए आयु की गणना दिनांक 01 जनवरी 2022 की स्थिति में की जायेगी उम्र में शासन के निर्धारित नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट का प्रावधान होगा उम्र की पुष्टि हेतु 10वीं की अंकसूची प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
  1. सेजेस में कार्यरत संविदा शिक्षकीय कर्मचारी समान पद हेतु आवेदन नहीं कर सकेंगे। केवल उच्च पद हेतु आवेदन कर पायेंगे इस हेतु शपथ पत्र सत्यापन के समय प्रस्तुत करेंगें कि समान पद पर आवेदन नहीं किये हैं।
  2. छ.ग. शासन द्वारा अधिसूचित संविदा भर्ती नियम 2012 के तहत अधिसूचित अवकाश नियम नियुक्त संविदा कर्मचारी के लिए लागू होगा।
  1. संविदा भर्ती कर्मचारी छ.ग. शासन सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के अधिन होंगे।
  2. संविदा कर्मचारी को संविदा अवधि में पेंशन मृत्यु लाभ या अन्य कोई भी लाभ जो छ.ग. शासन के नियमित कर्मचारी को प्राप्त है, कि पात्रता नहीं होगी।
  3. यह पद पूर्णतः अस्थायी होंगे शासकीय सेवा में समान पदों पर दावे की पात्रता नहीं होगी।
  4. विज्ञापित पदों की संख्या घटाई बढाई अथवा बिना कारण विज्ञापन निरस्त भी किया जा सकता है।
  5. नियुक्ति हेतु चयन समिति का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।
  6. अपूर्ण एवं त्रुटि पूर्ण आवेदन मान्य नहीं किये जाएंगे अमान्य आवेदनों के संबंध में पृथक से जायेगी।
  7. भविष्य में शासन के द्वारा उक्त पदों पर भर्ती किये जाने पर संविदा नियुक्ति स्वमेव निरस्त मानी जावेगी।
  8. राज्य शासन द्वारा उत्कृष्ट विद्यालय हेतु समय-समय पर जारी निर्देशों के अधीन पंजीकृत सोसायटी विद्यालय के संचालन व शर्तों से संबंधित नियम / निर्देश जारी करेगी, जो सर्वमान्य व सभी के लिए बाध्यकारी होगा।
  9. अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को समक्ष अधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र सत्यापन के समय संलग्न करना आवश्यक है प्रमाण पत्र के अभाव में आरक्षण का लाभ दिया जाना संभव नहीं होगा।
  10. अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यार्थियों, महिला उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा में शिथिलता हेतु छ.ग. शासन की नियमों के अनुसार छुट की पात्रता होगी।
  11. किसी भी अभ्यर्थी की नियुक्ति संविदा पर होने पर वह नियमितिकरण के लिए किसी भी प्रकार का दावा नहीं करेगा।
  12. आपके द्वारा कार्य व्यवहार एवं परीक्षा परिणाम प्रदर्शन के आधार पर भी आपको रखा / पदच्युत किया जा सकेगा।
  1. उक्त विज्ञापित शैक्षणिक पदों में से शिक्षक एवं सहा. शिक्षक के पद हेतु टी.ई.टी. उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जायेगी।

नियुक्ति अवधि:

  1. छ.ग. सिविल सेवा (सविदा नियुक्ति) नियम 2012 के नियम 4(1) के अंतर्गत उल्लेखित संविदा नियुक्ति के पदों पर संविदा नियुक्ति 03 वर्ष की कालावधि के लिए की जायेगी। तथापि राज्य सरकार आवश्यकता के आधार पर तथा संविदा आधार पर नियुक्ति की उपयुक्तता तथा कर्मचारी की कार्यक्षमता का आंकलन करने के पश्चात संविदा नियुक्ति की कलावधि बढ़ाया जा सकेगा जो कि शासन के आगामी निर्देश के अंतर्गत प्रतिबंधित होगा।
  2. संविदा नियुक्ति की अवधि में दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना या इसके एवज में 01 माह का वेतन देकर संविदा नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।
  3. संविदा अवधि समाप्ति पर बिना किसी पूर्व सूचना के सेवा समाप्त की जा सकेगी।
  4. उक्त पदों पर प्रतिनियुक्ति होने की स्थिति में प्रतिनियुक्ति की अवधि अधिकतम 4 वर्ष की होगी एवं निर्धारित अवधि के पूर्व प्रतिनियुक्ति की सेवायें वापस करने के लिए राज्य शासन से सहमति प्राप्त किया जाना होगा।
  5. प्रतिनियुक्ति की अन्य सेवा शर्ते विभागीय आदेश क्रमांक एफ-12-7/2021/20-दो दिनांक 25.02.2021 के अधीन होगी।

निरर्हताएँ:

  1. अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिए किन्ही भी साधनों से समर्थन अभिप्राप्त करने के किसी भी प्रयास को नियुक्तिकर्ता द्वारा चयन के लिए निरहित माना जा सकेगा।
  1. कोई भी अभ्यर्थी किसी सेवा या पद पर तब तक नियुक्ति नहीं किया जायेगा, जब तक कि उसे ऐसी स्वास्थ्य परीक्षा में जो कि विहीत की जाए, मानसिक या शारीरिक रूप में स्वास्थ्य तथा किसी मानसिक या शारीरिक दोष जो कि सेवा या पद के कर्तव्य को पूरा करने में बाधा डाल सकता हो, से मुक्त घोषित न कर दिया जाये परन्तु अपवादिक मामलों में अभ्यर्थी का उसकी स्वास्थ्य परीक्षा से पूर्व किसी सेवा या पद पर इस शर्त के अधीन नियुक्ति दी जा सकेंगी कि यदि वह चिकित्सकीय रूप से अस्वस्थ पाया जाता है, तो उसकी सेवाएं तत्काल समाप्त की जा सकेगी। कोई भी अभ्यर्थी जिसे महिलाओं के विरूद्ध किसी अपराध या अन्य अपराध का सिद्ध दोष ठहराया गया हो, किसी सेवा या पद के लिए पात्र नहीं होगा परन्तु यदि किसी अभ्यर्थी के विरुद्ध न्यायालय में ऐसे मामले लंबित हो तो उसकी नियुक्ति का मामला तब तक लंबित रखा जायेगा, जब तक उस अपराधिक प्रकरण का न्यायालय द्वारा अंतिम विनिश्चय न कर दिया जाये।

अभ्यर्थी की पात्रता के बारे में नियुक्तिकर्ता का निर्णय संबंधी :

  1. चयन के लिए अभ्यर्थी की पात्रता अथवा अपात्रता के संबंध में नियुक्तिकर्ता का विनिश्चय अंतिम होगा।
  2. चयन प्रक्रिया के किसी भी समय पर अथवा नियुक्तिकर्ता को चयन सूची भेजने के बाद भी यदि नियुक्तिकर्ता के संज्ञान में यह तथ्य आता है कि अभ्यर्थी ने असत्य जानकारी दी है. अथवा उसके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में कोई विसंगत्ति पायी गई है तो वह निरर्हित हो जायेगा एवं उसका चयन / नियुक्ति नियुक्तिकर्ता द्वारा बिना पूर्व सूचना के समाप्त कर दी जायेगी।
  1. साक्षात्कार में अभ्यर्थी के अनुपस्थित रहने पर चयन हेतु अयोग्य माना जायेगा।

अन्य निर्देश:

  1. नियुक्त उम्मीदवार को उनके पद के अनुसार शासन द्वारा समय-समय पर प्रसारित आदेशों
  2. नियमानुसार संविदा भर्ती के उप नियम (2) के अंतर्गत उल्लेखित मामलों को छोड़कर संविदा सेवा में सिर्फ अनुसार वेतनदेय होगा। मासिक एकमुश्त राशि वेतन के रूप में देय होगी, इसके अतिरिक्त कोई विशेष वेतन, महंगाई भत्ता, क्षतिपूर्ण भत्ता, गृह भाड़ा इत्यादि नहीं दिया जाएगा तथा संविदा नियुक्ति के अधीन वार्षिक वेतन वृद्धि की पात्रता नहीं होगी।
  3. नियुक्ति पश्चात् अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत 15 दिवस के भीतर शासकीय मेडिकल बोर्ड फिटनेस प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
  1. विज्ञापन एवं अद्यतन जानकारी गरियाबंद जिले के वेबसाईट www.gariaband.gov.in पर अवलोकन करते रहें।