Berojgari Bhatta 2023 | अब सभी देशवाशियो को मिलेगा 2500,आवेदन कैसे करे, योजना का लाभ, अंतिम दिनाक

Berojgari Bhatta 2023 : बेरोजगारी भत्ता एक प्रकार की वित्तीय सहायता है जो उन व्यक्तियों को प्रदान की जाती है जो अपनी नौकरी खो चुके हैं और वर्तमान में बेरोजगार हैं। इस भत्ते का उद्देश्य अस्थायी वित्तीय सहायता प्रदान करना है ताकि व्यक्ति को नए रोजगार की तलाश करते समय बुनियादी जीवन व्यय जैसे कि भोजन, आवास और उपयोगिताओं को कवर करने में मदद मिल सके।

पात्रता मानदंड, भत्ते की राशि और लाभों की अवधि देश और विशिष्ट कार्यक्रम के आधार पर अलग-अलग होती है। कुछ मामलों में, भत्ते का भुगतान एकमुश्त राशि के रूप में किया जा सकता है, जबकि अन्य मामलों में, इसे नियमित आधार पर एक निर्धारित अवधि में भुगतान किया जा सकता है।

बेरोजगारी भत्ते आम तौर पर सरकारी एजेंसियों द्वारा वित्त पोषित होते हैं, और भत्ते की राशि और उपलब्धता राजनीतिक और आर्थिक कारकों के अधीन हो सकती है।

How to apply for berojgari bhatta

छत्तीसगढ़ बेरोजगारी भत्ता (बेरोजगारी भत्ता) छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राज्य में बेरोजगार युवाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई एक योजना है। इस योजना का उद्देश्य बेरोजगारों को राहत प्रदान करना और रोजगार के उपयुक्त अवसर मिलने तक उनकी आजीविका को बनाए रखने में मदद करना है।

छत्तीसगढ़ बेरोजगारी भत्ता योजना के मुख्य विवरण इस प्रकार हैं:

पात्रता: योजना के लिए पात्र होने के लिए, आवेदक को छत्तीसगढ़ का निवासी होना चाहिए, जिसकी आयु 21 से 35 वर्ष के बीच हो, और कम से कम 10 वीं कक्षा पूरी की हो।

भत्ते की राशि: योजना के तहत पात्र उम्मीदवारों को रुपये का मासिक भत्ता प्रदान किया जाता है। 2500 2 साल तक के लिए।

आवेदन प्रक्रिया: इच्छुक उम्मीदवार योजना के लिए रोजगार और प्रशिक्षण निदेशालय, छत्तीसगढ़ की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

सत्यापन प्रक्रिया: आवेदन प्राप्त करने के बाद, अधिकारी आवेदक की पात्रता का सत्यापन करेंगे, और पात्र पाए जाने पर, भत्ता सीधे आवेदक के बैंक खाते में प्रदान किया जाएगा।

नवीनीकरण: योजना के तहत प्रदान किया गया भत्ता 2 वर्ष के लिए वैध है। 2 वर्ष पूरे होने के बाद, आवेदक पात्रता मानदंडों को पूरा करने के अधीन, अगले 2 वर्षों के लिए अपने आवेदन का नवीनीकरण कर सकता है।

शिकायत निवारण: योजना से संबंधित किसी भी शिकायत के मामले में, आवेदक आधिकारिक वेबसाइट या टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से संबंधित अधिकारियों के पास शिकायत दर्ज करा सकता है।

छत्तीसगढ़ बेरोजगारी बत्था योजना राज्य में बेरोजगार युवाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने और उन्हें रोजगार के उपयुक्त अवसर मिलने तक अपनी आजीविका बनाए रखने में सक्षम बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

Berojgari Bhatta 2023 | अब सभी देशवाशियो को मिलेगा 2500,आवेदन कैसे करे, योजना का लाभ, अंतिम दिनाक

छत्तीसगढ़ बेरोजगारी भत्ता छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राज्य में बेरोजगार युवाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई एक योजना है। योजना के लिए आवेदन करने के चरण यहां दिए गए हैं:

  1. Visit the official website of Chhattisgarh Rojgar Sangh at https://cg.nic.in/rojgar/ or visit the nearest employment exchange office.
  2. Register yourself by providing your personal details like name, address, phone number, educational qualifications, etc.
  3. Once you are registered, you will be given a registration number.
  4. Check the eligibility criteria for the Chhattisgarh Berojgari Bhatta scheme.
  5. Fill in the application form with all the necessary details and submit it along with the required documents.
  6. Once your application is processed, you will receive an acknowledgement receipt.
  7. The application will be verified by the authorities and if everything is found to be in order, you will start receiving the financial assistance under the Chhattisgarh Berojgari Bhatta scheme.

यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि योजना के कुछ पात्रता मानदंड हैं और आवेदक को योजना के लिए पात्र होने के लिए उन मानदंडों को पूरा करना होगा। योजना में कुछ दस्तावेज भी हैं जिन्हें आवेदन पत्र के साथ जमा करना आवश्यक है। योजना के लिए आवेदन करने से पहले दिशानिर्देशों को ध्यान से पढ़ने की सलाह दी जाती है

Chhattisgarh Unemployment Allowance Benefits

छत्तीसगढ़ बेरोजगारी भत्ता एक ऐसी योजना है जो छत्तीसगढ़ राज्य में पात्र बेरोजगार व्यक्तियों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इस योजना के कुछ संभावित लाभ इस प्रकार हैं:

वित्तीय सहायता: यह योजना पात्र बेरोजगार व्यक्तियों को मासिक वित्तीय सहायता प्रदान करती है जो उन्हें उनकी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने और उनके परिवारों का समर्थन करने में मदद कर सकती है।

गरीबी में कमी: बेरोजगारों को वित्तीय सहायता प्रदान करके, योजना राज्य में गरीबी को कम करने में मदद कर सकती है।

उपभोक्ता खर्च में वृद्धि: योजना द्वारा प्रदान की जाने वाली अतिरिक्त आय से उपभोक्ता खर्च में वृद्धि हो सकती है जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिल सकता है।

बेहतर मानसिक स्वास्थ्य: बेरोजगारी से तनाव और चिंता हो सकती है, और योजना द्वारा प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता इनमें से कुछ मानसिक स्वास्थ्य मुद्दों को कम करने में मदद कर सकती है।

रोजगार क्षमता में वृद्धि: इस योजना में प्रशिक्षण और कौशल विकास का प्रावधान शामिल है जो बेरोजगारों को नए कौशल प्राप्त करने और उनकी रोजगार क्षमता बढ़ाने में मदद कर सकता है।

कम पलायन: योजना द्वारा प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार के अवसरों की तलाश में दूसरे राज्यों में जाने से हतोत्साहित कर सकती है।

सामाजिक सुरक्षा में वृद्धि: योजना बेरोजगारों के लिए एक सुरक्षा जाल प्रदान कर सकती है और राज्य में सामाजिक सुरक्षा बढ़ाने में मदद कर सकती है।

अपराध में कमी: बेरोजगारी अपराध के लिए एक योगदान कारक हो सकती है, और योजना द्वारा प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता राज्य में अपराध दर को कम करने में मदद कर सकती है।

कुल मिलाकर, छत्तीसगढ़ बेरोजगारी भत्ता में बेरोजगार व्यक्तियों और राज्य दोनों को समग्र रूप से लाभान्वित करने की क्षमता है।

CG Assistance Schemes List

छत्तीसगढ़ में कई योजनाओं के तहत सहायता दी जाती है। कुछ प्रमुख योजनाएँ हैं:

राजीव गांधी किसान न्याय योजना: इस योजना का उद्देश्य किसानों को धान और मक्का की फसल के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत, सरकार रुपये प्रदान करती है। धान और मक्का की फसल के लिए किसानों को 10,000 रुपये प्रति एकड़।

मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान: इस योजना का उद्देश्य बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं में कुपोषण को दूर करना है। इस योजना के तहत, सरकार बच्चों और गर्भवती महिलाओं को पौष्टिक भोजन और पूरक आहार प्रदान करती है।

स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल: इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा प्रदान करना है। इस योजना के तहत सरकार ने छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों में अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों की स्थापना की है।

छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम: इस योजना का उद्देश्य छत्तीसगढ़ के लोगों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करना है। इस योजना के तहत, सरकार रुपये पर चावल प्रदान करती है। पात्र परिवारों को 1 प्रति किग्रा.

मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना: इस योजना का उद्देश्य शहरी स्लम बस्तियों में रहने वाले लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना है। इस योजना के तहत, सरकार शहरी झुग्गियों में रहने वाले लोगों को मुफ्त चिकित्सा प्रदान करती है।

छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली: इस योजना का उद्देश्य छत्तीसगढ़ के लोगों को रियायती दरों पर खाद्यान्न और अन्य आवश्यक वस्तुएँ प्रदान करना है। इस योजना के तहत, सरकार पात्र परिवारों को रियायती दरों पर चावल, गेहूं, चीनी और मिट्टी का तेल प्रदान करती है।

मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान प्लस: इस योजना का उद्देश्य गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को पोषण संबंधी सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत, सरकार गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए नकद प्रोत्साहन प्रदान करती है।

बेरोजगारी भत्ता के संबंध में किए गए दो महत्वपूर्ण बदलाव
जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र जशपुर से प्राप्त जानकारी के अनुसार शासन स्तर से बेरोजगारी भत्ता के संबंध में दो महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। जिसमें हितग्राहियों के बैंक सत्यापन का काम पहले सीईओ एवं सीएमओ द्वारा कराया जा रहा था जिसके कारण स्वीकृति में अनावश्यक विलंब हो रहा था। उसको रोकने के लिए अब बैंक सत्यापन का काम सीधे राज्य स्तर से किया जायेगा।
इसी प्रकार अनुपस्थित आवेदकों को सत्यापन के लिए एक और अवसर प्रदान करने के लिए कलस्टर आईडी में अनुपस्थित आवेदको को पुनः एसएमएस भेजने का प्रावधान किया गया है। जिसके लिए आवेदक अपनी आईडी में लॉगिन करके अनुपस्थिति का कारण बताते हुए एक और अवसर प्रदान करने के लिए निवेदन कर सकते है।
रोजगार अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रायः आवेदक बेरोजगारी भत्ता हेतु आवेदन फॉर्म में अपना नाम गलत भर रहे है, नाम और आधार नम्बर सुधारने का ऑप्शन पोर्टल ने उपलब्ध नहीं है। जिस हेतु उन्होंने सभी आवेदकों से अपना नाम और आधार नम्बर सावधानी पूर्वक भरने की अपील की है।

छत्तीसगढ़ के शिक्षित बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने की योजना के मापदंड आदि
1. इस योजना के अंतर्गत बेरोजगारी भत्ता के लिए पात्र शिक्षित युवा को प्रथमतः एक वर्ष के लिए बेरोजगारी भत्ता देय होगा। यदि व्यक्ति विशेष को एक वर्ष की उक्त अवधि में लाभकारी नियोजन नहीं हो पाता है तो बेरोजगारी भत्ते की अवधि एक वर्ष के लिए और बढ़ाई जा सकेगी। किसी भी प्रकरण में यह अवधि दो वर्ष से अधिक नहीं होगी।

2. आवेदक छत्तीसगढ़ का मूल निवासी हो ।

3. आवेदन किये जाने वाले वित्तीय वर्ष के 01 अप्रेल को आवेदक की आयु 18 से 35 वर्ष के मध्य हो।

4. आवेदक मान्यता प्राप्त बोर्ड से न्यूनतम हायर सेकेण्डरी ( 12वीं उत्तीर्ण) शैक्षणिक योग्यताधारी हो।

5. जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र में पंजीकृत हों एवं आवेदन के वर्ष के 01 अप्रैल को हायर सेकेण्डरी अथवा उससे अधिक योग्यता में उसका रोजगार पंजीयन न्यूनतम दो वर्ष पुराना हो ।

6. आवेदक के आय का कोई अधिक न हो। समस्त स्रोतों से आय स्रोत न हों एवं आवेदक के परिवार की रुपये 2,50,000 परिवार से तात्पर्य है पति, पत्नी एवं आश्रित बच्चे एवं आश्रित माता-पिता ।

बेरोजगारी भत्ते की अपात्रता शर्ते :-
निम्नांकित मापदण्डों में आने वाले व्यक्ति योजना के अंतर्गत बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने के लिये अपात्र होंगे:-एक परिवार से एक ही व्यक्ति को बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, यदि किसी परिवार के किसी व्यक्ति को बेरोजगारी भत्ता स्वीकृत किया जा चुका है तो दूसरा व्यक्ति अपात्र होगा।

आवेदक के परिवार के किसी भी सदस्य को केन्द्र अथवा राज्य सरकार की किसी भी संस्था अथवा स्थानीय निकाय में चतुर्थ श्रेणी या ग्रुप-डी को छोड़कर अन्य नौकरी होने पर ऐसा आवेदक बेरोजगारी भत्ते के लिये अपात्र होगा। यदि आवेदक को स्वरोजगार या शासकीय अथवा निजी क्षेत्र में किसी नौकरी का ऑफर दिया जाता है, परंतु आवेदक ऑफर स्वीकार नहीं करता है तो ऐसा आवेदक बेरोजगारी भत्ते के लिये अपात्र होगा।

पूर्व और वर्तमान मंत्रियों, राज्य मंत्रियों और संसद या राज्य विधानसभाओं के पूर्व या वर्तमान सदस्यों, नगर निगमों के पूर्व और वर्तमान महापौर और जिला पंचायतों के पूर्व और वर्तमान अध्यक्ष के परिवार के सदस्य बेरोजगारी भत्ते के लिये अपात्र होंगे।

पेंशनभोगी जो 10,000 रूपये या उससे अधिक की मासिक पेंशन प्राप्त करते हैं के परिवार के सदस्य बेरोजगारी भत्ते के लिये अपात्र होंगे।वे परिवार जिन्होंने पिछले असेसमेंट ईयर में इनकम टैक्स भरा हो उनके परिवार के सदस्य बेरोजगारी भत्ते के लिये अपात्र होंगे।अन्य पेशेवर जैसे इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, चार्टड एकाउंटेंट और पेशेवर निकायों के साथ पंजीकृत आर्किटेक्ट के परिवार के सदस्य बेरोजगारी भत्ते के लिये अपात्र होंगे।
बेरोजगारी भत्ते की स्वीकृति की प्रक्रिया :-
बेरोजगारी भत्ते की विस्तृत योजना की प्रति रोजगार विभाग तथा पंचायत एवं प्रशासन उपलब्ध रहेगी तथा इसका प्रचार-प्रसार समाचार पत्रों एवं अन्य माध्यमों द्वारा भी किया जाएगा।.

संबंधित जनपद पंचायतें एवं नगरीय निकाय सभी आवेदकों का पूर्ण रिकार्ड रोजगार विभाग द्वारा निर्धारित प्रपत्र में अपने पास रखेंगे।संबंधित जनपद पंचायत एवं नगरीय निकाय द्वारा आवेदन का परीक्षण कर यह निर्णय लिया जाएगा कि आवेदक बेरोजगारी भत्ते के लिये पात्र है अथवा नहीं ।

पात्र आवेदकों को बेरोजगारी भत्ते की स्वीकृति संबंधित जनपद पंचायत एवं नगरीय निकाय द्वारा जारी की जाएगी एवं उनकी ऑनलाइन प्रविष्टि संबंधित निकायों द्वारा की जायेगी।जिन आवेदकों को जनपद पंचायतों / नगरीय निकायों द्वारा बेरोजगारी भत्ता स्वीकृत किया गया है उन्हें बेरोजगारी भत्ते की राशि सीधे उनके बैंक खाते में रोजगार विभाग द्वारा प्रतिमाह अंतरित की जाएगी।यदि बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने वाले को किसी प्रकार का रोजगार प्राप्त हो जाता है तो वह बेरोजगारी भत्ते हेतु अपात्र हो जायेगा एवं उसे तत्काल संबंधित जनपद पंचायत / नगरीय निकाय को सूचित करना होगा और तत्पश्चात् संबंधित जनपद पंचायत / नगरीय निकाय द्वारा उन्हें बेरोजगारी भत्ता बंद करने का आदेश पारित किया जाएगा और बेरोजगारी भत्ते की राशि उन्हें अंतरित करना बंद कर दिया जाएगा।

संबंधित जनपद पंचायत / नगरीय निकाय हर 6 माह में बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने वाले हितग्राहियों की जांच कर यह सुनिश्चित करेंगे कि वे अभी भी बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने के लिये पात्र हैं या अपात्र हो गये हैं।

अपात्र हितग्राहियों को नोटिस जारी कर और सुनवाई के पश्चात् अपात्र होने की स्थिति में उनका बेरोजगारी भत्ता बंद करने का आदेश संबंधित जनपद पंचायत / नगरीय निकाय पारित करेंगे तथा उन्हें बेरोजगारी भत्ते की राशि प्रदाय करना बंद कर दिया जाएगा।जिन लोगों को बेरोजगारी भत्ता स्वीकृत किया जाएगा उन सभी व्यक्तियों को कौशल विकास प्रशिक्षण का ऑफर दिया जाएगा।

कौशल विकास प्रशिक्षण के पश्चात् उन्हें रोजगार प्राप्त करने में सहायता की जाएगी और यदि वे कौशल विकास प्रशिक्षण में भाग लेने से इनकार करते हैं या ऑफर किया गया रोजगार स्वीकार नहीं करते हैं तो उनका बेरोजगारी भत्ता बंद कर दिया जाएगा।

छत्तीसगढ़ शासन कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग


योजना का नाम- बेरोजगारी भत्ता योजना

पोर्टल www.berojgaribhatta.cg.nic.in
इस योजना का नाम “बेरोजगारी भत्ता योजना” होगा। योजना का विस्तार एवं प्रारंभ- 01.04.2023 से लागू होगी, यह योजना संपूर्ण छत्तीसगढ़ में लागू होगी।

परिभाषा-

  • पारिवारिक आय- आवेदक के परिवार के समस्त स्रोतों से प्राप्त वार्षिक आय।
  • परिवार- परिवार से तात्पर्य पति-पत्नी, 18 वर्ष से कम आयु के आश्रित बच्चे तथा आश्रित माता-पिता से
    है।
  • आय प्रमाण- परिवारिक आय हेतु तहसीलदार या उससे उच्च राजस्व अधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाण
    पत्र, जो बेरोजगारी भत्ता की आवेदन तिथि से 01 वर्ष के अंदर ही बना हो।
  • निवास प्रमाण- सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा जारी छत्तीसगढ़ राज्य के किसी भी जिला का निवास प्रमाण ।
  • कौशल प्रशिक्षण- इस योजना में कौशल प्रशिक्षण से तात्पर्य छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण द्वारा संचालित कौशल विकास योजना के तहत प्रदान किये जाने वाले प्रशिक्षण से है।

पात्रता की शर्तें-

  • आवेदक, छत्तीसगढ़ का मूल निवासी हो।
  • आवेदन किये जाने वाले वर्ष की 01अप्रैल को, आवेदक की आयु 18 वर्ष से 35 वर्ष तक हो।
  • आवेदक मान्यता प्राप्त बोर्ड से, न्यूनतम हायर सेकेण्डरी (12वीं) परीक्षा उत्तीर्ण हो।
  • छतीसगढ़ के किसी जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र में पंजीकृत हो एवं आवेदन के वर्ष की
    01 अप्रैल को हायर सेकेण्डरी अथवा उससे अधिक योग्यता से उसका रोजगार पंजीयन न्यूनतम दो वर्ष
    पुराना हो।
  • आवेदक की स्वयं का आय का कोई स्त्रोत न हों एवं आवेदक के परिवार की समस्त स्रोतों से वार्षिक
    आय रूपये 2,50,000/- से अधिक न हो।


अपान्नता की शर्तें-

  • यदि किसी परिवार के एक से अधिक सदस्य बेरोजगारी भत्ता के लिए पात्रता की शर्तों को पूर्ण करते हैं
    तो परिवार के एक ही सदस्य को बेरोजगारी भत्ता स्वीकृत किया जाएगा। ऐसी स्थिति में बेरोजगारी भत्ता
    उस सदस्य को स्वीकृत किया जायेगा जिसकी उम्र अधिक हो। उम्र समान होने की स्थिति में रोजगार
    कार्यालय में पहले पंजीयन कराने वाले सदस्य को बेरोजगारी भत्ता के लिए पात्र किया जाएगा। उम्र और
    रोजगार पंजीयन की वरिष्ठता दोनो समान होने की स्थिति में उस सदस्य को पात्र किया जाएगा जिसकी
    शैक्षणिक योग्यता अधिक हो।
  • आवेदक के परिवार का कोई भी सदस्य केन्द्र अथवा राज्य सरकार की किसी भी संस्था अथवा स्थानीय
    निकाय में चतुर्थ श्रेणी या ग्रुप-डी को छोड़कर, अन्य किसी भी श्रेणी की नौकरी में होने पर ऐसा आवेदक
    बेरोजगारी भत्ते के लिये अपात्र होगा।
  • यदि आवेदक को स्वरोजगार या शासकीय अथवा निजी क्षेत्र में किसी नौकरी का ऑफर दिया जाता है,
    परंतु आवेदक ऑफर स्वीकार नहीं करता है तो ऐसा आवेदक बेरोजगारी भत्ते के लिये अपात्र होगा।
  • पूर्व और वर्तमान मंत्रियों, राज्य मंत्रियों और संसद या राज्य विधानसभाओं के पूर्व या वर्तमान सदस्यों,
    नगर निगमों के पूर्व और वर्तमान महापौर और जिला पंचायतों के पूर्व और वर्तमान अध्यक्ष के परिवार के
    सदस्य बेरोजगारी भत्ते के लिये अपात्र होंगे।
  • ऐसे पेंशनभोगी जो 10,000 रूपये या उससे अधिक की मासिक पेंशन प्राप्त करते हैं, उनके परिवार के
    सदस्य बेरोजगारी भत्ते के लिये अपात्र होंगे।
  • ऐसे परिवार जिन्होंने पिछले असेस्मेंट ईयर में इनकम टैक्स भरा हो उनके परिवार के सदस्य बेरोजगारी
    भत्ते के लिये अपात्र होंगे ।
  • अन्य पेशेवर जैसे इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, चार्टड एकाउंटेंट और पेशेवर निकायों के साथ पंजीकृत
    आर्किटिक्ट के परिवार के सदस्य बेरोजगारी भत्ते के लिये अपात्र होंगे।

आवेदन की प्रक़िया-

  • बेरोजगारी भत्ता योजना के लिये, प्रतिवर्ष संचालक, रोजगार एवं प्रशिक्षण छत्तीसगढ़ रायपुर द्वारा विज्ञापन
    प्रकाशित किया जायेगा तथा इसका व्यापक प्रचार-प्रसार किया जायेगा।
  • छत्तीसगढ़ राज्य के इच्छुक आवेदकों को बेरोजगारी भत्ता के लिए रोजगार विभाग द्वारा तैयार किये गये
    पोर्टल www.berojgaribhatta.cg.nic.in में ऑनलाईन आवेदन करना होगा। केवल ऑनलाईन
    आवेदन ही स्वीकार किये जायेंगे। ‘ऑफलाईन आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
  • बेरोजगारी भत्ता हेतु पोर्टल में आवेदन करने के लिए आवेदक को सर्वप्रथम अपना मोबाईल नम्बर प्रविष्ट
    करना होगा तथा मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओ.टी.पी. की प्रविष्टि सत्यापन के लिये करना होगा। ओ.टी.
    पी. सत्यापन उपरान्त आवेदक को पोर्टल में लॉग-इन हेतु पासवर्ड बनाना होगा। पंजीकृत मोबाईल नंबर
    एवं पासवर्ड के आधार पर बेरोजगारी भत्ता पोर्टल में आवेदन के लिये लॉग-इन करना होगा।
  • बेरोजगारी भत्ता के ऑनलाईन आवेदन में आवेदक को अपनी सभी जानकारी यथा नाम, पिता/पति का
    नाम, आधार नंबर, जीवित रोजगार पंजीयन नंबर आदि प्रविष्ट करना होगा तथा छत्तीसगढ़ का स्थानीय निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, जन्म तिथि के लिये 10वीं की अंक सूची, पात्रता हेतु 12वीं की अंक
    सूची, पासपोर्ट साईज का नवीनतम कलर फोटो, आधार कार्ड (उन्हीं आवेदकों को आधार कार्ड अपलोड
    करना होगा जिनका आधार नंबर उनके राशन कार्ड में उल्लेखित आधार नंबर से पोर्टल के माध्यम से
    सत्यापित नहीं हुआ है) तथा जीवित रोजगार पंजीयन पहचान पत्न (X-10) को पी.डी.एफ. फॉर्मेट में
    अपलोड करना होगा।
  • आवेदक को ऑनलाईन आवेदन में निवास के पता के रूप में उसी जनपद पंचायत या नगरीय निकाय के
    क्षेत्र का पता देना होगा जहाँ से उसका छत्तीसगढ़ का स्थानीय निवास प्रमाण पत्न जारी हुआ है, ताकि
    उसे प्रमाण पत्रों के सत्यापन के लिये उसी जनपद पंचायत या नगरीय निकाय के क्षेत्र में बुलाया जा सके।
    विवाहित महिलाओं को, अपने पति के निवास प्रमाण पत्र से संबंधित जनपद पंचायत/ नगरीय निकाय क्षेत्र
    के निवास का पता प्रविष्ट करना होगा।
  • पोर्टल में बेरोजगारी भत्ता का ऑनलाइन आवेदन करने के उपरान्त, आवेदक आवेदन पत्न का प्रिंट आउट
    निकालेगा तथा उस पर हस्ताक्षर करेगा। इस प्रिंट आउट के साथ अन्य सभी प्रमाण पत्रों की मूल प्रति के
    साथ उसे सत्यापन तिथि को निर्धारित स्थान एवं समय पर आना अनिवार्य होगा। सत्यापन तिथि, स्थान
    एवं समय की सूचना आवेदक को पोर्टल के उसके डैशबोर्ड से प्राप्त होगा। इस डैशबोर्ड से उसे अपने
    पात्रता/अपात्रता, अपील पर लिए गये निर्णय, बेरोजगारी भत्ता के रूप में भुगतान की गई राशि, कौशल
    प्रशिक्षण के ऑफर आदि की जानकारी प्राप्त होगी।

स्वीकृति प्रक्रिया-

  • बेराजगारी भत्ता योजनांतर्गत, पोर्टल में ऑनलाईन आवेदन करने वाले आवेदकों की पात्रता निर्धारण के
    लिए प्रकिया निम्नानुसार होगी-
    रोजगार विभाग द्वारा राज्य के सभी जनपद पंचायत एवं नगरीय निकायों के मुख्य कार्यपालन
    अधिकारी /मुख्य नगर पालिका अधिकारी को इस योजना के पोर्टल का यूजर आई.डी. एवं पासवर्ड उपलब्ध
    कराया जायेगा, तथा इस कार्य हेतु उनके द्वारा नियुक्त नोडल अधिकारी को भी यूजर आई.डी. एवं पासवर्ड
    उपलब्ध कराया जाएगा। मुख्य कार्यपालन अधिकारी/मुख्य नगर पालिका अधिकारी, प्रमाण पत्रों के सत्यापन
    के लिए उनके द्वारा गठित कलस्टर का यूजर आई.डी. एवं पासवर्ड बनाएंगें।
  • इस यूजर आई.डी. एवं पासवर्ड से वे अपने जनपद पंचायत/ नगरीय निकाय के ऑनलाईन प्राप्त आवेदन
    पत्रों को सहपत्रों सहित डाउनलोड कर उनका प्रिंट निकालेंगे तथा आवेदन पत्र में आवेदक द्वारा की गई
    प्रविष्टियों का भौतिक सत्यापन कलस्टर स्तर पर आवेदक के मूल प्रमाण पन्नों, एवं आवेदक द्वारा लाये गये
    आवेदन के प्रिंट आउट से चेक लिस्ट (प्रपत्र-0) के अनुसार करायेंगे।
  • मुख्य कार्यपालन अधिकारी/मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा आवेदकों को प्रमाण पत्रों के सत्यापन के
    लिये बुलाया जायेगा तथा इसके लिये निर्धारित तिथि, समय, स्थान आदि की जानकारी की प्रविष्टि
    ऑनलाईन पोर्टल में उनके द्वारा की जायेगी, यह प्रविष्टि सत्यापन तिथि से कम से कम 03 दिन पूर्व करना
    अनिवार्य होगा। सत्यापन का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जावेगा।
  • आवेदकों की सुविधा एवं प्रमाण पत्रों के सत्यापन, योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार करने के लिये 5-6
    ग्राम पंचायतों या वार्डों का कलस्टर बनाकर, कलस्टर क्षेत्र के किसी स्कूल या सामुदायिक भवन या अन्य
    किसी उपयुक्त स्थान में आवेदकों कों बुलाया जाएगा। ऑनलाईन प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या के अनुसार
    कलस्टर में ग्राम पंचायतों या वा्डों की संख्या कम-ज्यादा किया जा सकेगा। संबंधित कलस्टर में प्राप्त
    आविदन पत्रों के आधार पर आवश्यकतानुसार सत्यापन टीम का गठन किया जावेगा। टीमों का गठन उतनी
    संख्या में किया जावे जिससे कि कलस्टर स्तर पर सत्यापन का कार्य सुगमता से शीघ्र-अतिशीघ्र किया जा
    सके।
  • आवेदकों की जानकारी एवं प्रमाण पन्नों के सत्यापन के लिए कलस्टर स्तर पर किसी राजपत्रित अधिकारी
    की अध्यक्षता में टीम गठित की जावेगी तथा इस टीम में करारोपण अधिकारी, ग्राम पंचायत के सचिव,
    पटवारी, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, शिक्षक, पर्यवेक्षक महिला एवं बाल विकास विभाग, उप अभियंता,
    लिपिकीय संवर्ग के कर्मचारी आदि मैदानी अधिकारी/ कर्मचारियों को रखा जा सकेगा। प्रत्येक टीम में
    अध्यक्ष सहित कम से कम 03 सदस्य होना चाहिए। सत्यापन टीम के गठन का आदेश संबंधित जनपद
    पंचायत/नगरीय निकाय के मुख्य कार्यपालन अधिकारी/मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा जारी किया
    जाएगा।
  • सत्यापन स्थल पर हाईस्पीड इंटरनेट सुविधा तथा कम से कम 5 कम्प्यूटर सिस्टम होना आवश्यक है। इस
    हेतु उन स्कूल/कॉलेज/आई.टी आई. आदि संस्थानों का चयन किया जा सकता है जहां पर कम्प्यूटर एवं
    इंटरनेट संबंधी सुविधाएं उपलब्ध हैं ।
  • आवेदकों की सुविधा के लिए बैठक, पेयजल, छाया आदि की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करना अनिवार्य
    होगा।
  • कलस्टर स्तर पर गठित टीम आवेदक के आवेदन पत्र एवं अपलोड किए गये प्रमाण पन्नों का सत्यापन चेक
    लिस्ट (प्रपत्र-) के अनुसार मूल प्रमाण पत्रों के आधार पर करेंगे तथा इसकी पोर्टल में प्रविष्टि करेंगे ।
    कलस्टर स्तर पर सत्यापन टीम द्वारा, आवेदक के बेरोजगारी भत्ता हेतु पात्रता/अपात्रता संबंधी सत्यापन
    प्रमाण-पत्र (प्रपत्र-02) संबंधित जनपद पंचायत/नगरीय निकाय के मुख्य कार्यपालन अधिकारी/मुख्य
    नगरपालिका अधिकारी को प्रदान करेंगे ।
  • जनपद पंचायत/नगरीय निकाय के मुख्य कार्यपालन अधिकारी /मुख्य नगरपालिका अधिकारी द्वारा कलस्टर टीम के पोर्टल में की गई प्रविष्टि तथा सत्यापन प्रमाण पत्र के आधार पर, पात्र पाए गये आवेदकों के बैंक
    खाता का सत्यापन संबंधित बैंक मैनेजर से ईमेल के माध्यम से कराया जाएगा। जिन पात्र आवेदकों का बैंक
    मैनेजर से खाता का सत्यापन हो जाएगा उन आवेदकों का बेरोजगारी भत्ते का स्वीकृति आदेश (प्रपत्र-3)
    मुख्य कार्यपालन अधिकारी/मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा जारी करेगा, तथा इस आदेश को पोर्टल में
    अपलोड किया जाएगा। अपात्र आवेदकों के अपात्रता के कारण की भी पोर्टल में प्रविष्टि किया जाना
    अनिवार्य होगा। जिन आवेदकों का बैंक खाता, बैंक मैनेजर से सत्यापित नहीं होगा उन आवेदकों को उनके
    पंजीकृत मोबाईल नंबर पर इस आशय की सूचना दिया जावेगा, तथा बैंक खाता के सत्यापन उपरांत ही
    स्वीकृति आदेश जारी किया जावेगा।
  • कलस्टर स्तर पर प्रमाण पत्नों के सत्यापन में अनुपस्थित रहने वाले आवेदक, अपने प्रमाण पत्रों के सत्यापन के लिए जनपद पंचायत या नगरीय निकाय के मुख्य कार्यपालन अधिकारी/मुख्य नगर पालिका
    अधिकारी को आवेदन कर सकते हैं। इस प्रकार आवेदन करने वाले आवेदकों को मुख्यालय में सत्यापन
    हेतु बुलाया जा सकेगा। कलस्टर एवं मुख्यालय दोनों जगह आयोजित सत्यापन प्रक्रिया में अनुपस्थित रहने
    वाले आवेदक बेरोजगारी भत्ता के लिए अपात्र होंगे।
  • प्रमाण पत्रों के सत्यापन में बुलाये जाने पर आवेदकों को यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
    जनपद पंचायत/नगरीय निकाय के मुख्य कार्यपालन अधिकारी/मुख्य नगर पालिका अधिकारी, आवेदन। करने वाली सभी आवेदकों का पृथक-पृथक नस्ती संधारित करेंगे। इस नस्ती में आवेदक का हस्ताक्षरित
    आवेदन पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, 10वीं एवं 12वीं की अंकसूची, जीवित रोजगार पंजीयन
    पहचान पत्रक, आधार कार्ड आदि के फोटोकापी के साथ-साथ कलस्टर स्तरीय टीम का हस्ताक्षरित
    चेक लिस्ट कलस्टर स्तरीय टीम का सत्यापन प्रमाण पत्र (प्रपत्र-2), बैंक मैनेजर का बैंक एकाउंट
    सत्यापन का पत्र तथा बेरोजगारी भत्ता स्वीकृति/अस्वीकृति आदेश (प्रपत्र-3) की प्रति रहेगा। यदि किसी
    आवेदक के अपात्रता/पात्रता पर कोई अपील / शिकायत है तो इस अपील / शिकायत पर कलेक्टर या उसके
    द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा दिये गये निर्णय की प्रति भी रखा जाना होगा।

अपील एवं शिकायत की प्रक्रिया एवं उसका निराकरण-

  • जनपद पंचायत/ नगरीय निकाय के मुख्य कार्यपालन अधिकारी/मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा
    बेरोजगारी भत्ता हेतु अपात्र की अनुशंसा किये गये आवेदक, यदि इस निर्णय से संतुष्ट नहीं है तो इसके
    विरूद्ध अधिकतम 15 दिवस में पोर्टल में सुसंगत तथ्यों सहित ऑनलाइन अपील कर सकते हैं। आवेदक
    द्वारा किए गये अपील का निराकरण कलेक्टर या उसके द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा आवश्यक जांच
    कर अधिकतम 15 दिवस में किया जावेगा। अपील पर लिए गये निर्णय की प्रति संबंधित जनपद पंचायत /
    नगरीय निकाय के मुख्य कार्यपालन अधिकारी/मुख्य नगर पालिका अधिकारी को प्रेषित किया जाएगा, जिसे
    वे पोर्टल में अपलोड करेंगे ।
  • यदि जनपद पंचायत एवं नगरीय निकाय के मुख्य कार्यपालन अधिकारी /मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा
    किसी अपात्र आवेदक को पात्र कर दिया गया है तो इसके विरूद्ध कोई भी व्यक्ति कलेक्टर या उसके द्वारा
    अधिकृत अधिकारी को सुसंगत प्रमाण पन्नों की सत्यापित प्रतिलिपि के साथ शिकायत कर सकता है। इस
    शिकायत पर अधिकतम 5 दिवस में सुनवाई कर निर्णय लिया जावेगा, तथा निर्णय की प्रति संबंधित
    जनपद पंचायत/ नगरीय निकाय के मुख्य कार्यपालन अधिकारी/मुख्य नगर पालिका अधिकारी को प्रेषित
    किया जाएगा, जिसे वे पोर्टल में अपलोड करेंगे। शिकायत सही पाये जाने पर आवेदक का बेरोजगारी भत्ता
    बंद कर दिया जावेगा तथा उसके विरूद्ध विधि सम्मत कार्यवाही की जावेगी।

बेरोजगारी भत्ता का भुगतान-

  • योजना अंतर्गत पात्र हितग्राहियों को, संचालनालय रोजगार एवं प्रशिक्षण (रोजगार पक्ष) नवा रायपुर द्वारा प्रतिमाह 2500 रूपये का भुगतान, हितग्राही के बैंक खाते में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डी.बी.टी.) द्वारा किया
    जायेगा।
  • आवेदन करते समय आवेदक को अपने बचत बैंक खाता (सेविंग बैंक एकाउंट) के खाता क्रमांक, आई.एफ.एस.सी. कोड की सही जानकारी देना अनिवार्य होगा। बैंक खाता में त्रुटि के कारण भुगतान नहीं हो पाने की जिम्मेदारी आवेदक की होगी।


बेरोजगारी भत्ता की अवधि-

इस योजना के अंतर्गत बेरोजगारी भत्ता के लिए पात्र आवेदक को प्रथमतः एक वर्ष के लिए बेरोजगारी
भत्ता देय होगा। यदि हितग्राही विशेष को एक वर्ष की उक्त अवधि में लाभकारी नियोजन प्राप्त नहीं होता
है तो इस अवधि को एक और वर्ष के लिए और बढ़ाया जा सकेगा। किसी भी स्थिति में यह अवधि दो
वर्ष से अधिक नहीं होगी।

कौशल प्रशिक्षण –

  • जिन आवेदकों को बेरोजगारी भत्ता स्वीकृत किया जाएगा उन हितग्राहियों को एक वर्ष की समयावधि में
    कौशल विकास प्रशिक्षण का ऑफर दिया जाएगा। कौशल विकास प्रशिक्षण के पश्चात्‌ उन्हें रोजगार प्राप्त
    करने में सहायता की जाएगी और यदि वे कौशल विकास प्रशिक्षण में भाग लेने से इंकार करते हैं या
    ऑफर किया गया रोजगार स्वीकार नहीं करते हैं तो उनका बेरोजगारी भत्ता बंद कर दिया जाएगा। इस
    संबंध में पोर्टल में ऑनलाईन प्रविष्टि जिला कौशल विकास प्राधिकरण द्वारा किया जायेगा।
  • आवेदक द्वारा बेरोजगारी भत्ता के आवेदन में उल्लेखित व्यवसायों में से किसी एक व्यवसाय में कौशल
    विकास प्रशिक्षण निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा।

बेरोजगारी भत्ता हितग्राहियों की समीक्षा-

  • संबंधित जनपद पंचायत/नगरीय निकाय नियमित रूप से प्रत्येक 6 माह में बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने
    वाले हितग्राहियों की जांच कर यह सुनिश्चित करेंगे कि वे अभी भी बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने के लिये
    पात्र हैं या नहीं । अपात्र हितग्राहियों को नोटिस जारी कर और सुनवाई के पश्चात आपात्र होने की
    स्थिति में उनका बेरोजगारी भत्ता बंद करने का आदेश संबंधित जनपद पंचायत/नगरीय निकाय पारित
    करेंगे तथा इसकी प्रविष्टि पोर्टल में करेंगे। इस स्थिति में रोजगार विभाग द्वारा उन्हें बेरोजगारी भत्ते की
    राशि प्रदाय करना बंद कर दिया जाएगा।
  • यदि बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने वाले हितग्राही को किसी प्रकार का रोजगार या स्वरोजगार प्राप्त हो
    जाता है तो वह हितग्राही बेरोजगारी भत्ता के पोर्टल में इसकी स्वयं तत्काल प्रविष्टि करेगा। यदि रोजगार
    या स्वरोजगार प्राप्त होने की प्रविष्टि हितग्राही द्वारा नहीं की जाती है और अन्य माध्यमों से इसकी
    जानकारी संबंधित नगरीय निकाय/जनपद पंचायतों को प्राप्त हो जाती है तो वे उस हितग्राही का
    बेरोजगारी भत्ता तत्काल बंद करने की प्रविष्टि पोर्टल में करेंगे तथा उस हितग्राही के विरूद्ध विधिसम्मत
    कार्यवाही करेंगे।

नोडल विभाग-

  • इस योजना के लिये नोडल विभाग कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग होगा।
  • पात्र हितग्राहियों को प्रतिमाह ऑनलाईन बेरोजगारी भत्ता का भुगतान, संचालनालय रोजगार एवं प्रशिक्षण (रोजगार पक्ष) द्वारा किया जायेगा।


जिला स्तरीय समिति- बेरोजगारी भत्ता योजना के व्यापक प्रचार-प्रसार, प्रमाण पत्रों के सत्यापन के लिए आवश्यक व्यवस्था, पर्यवेक्षण एवं मॉनिटरिंग का कार्य निम्नानुसार गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा
किया जाएगा|