CG JILA MUNGELI SHIKSHA VIBHAR VACANCY 2022| छत्तीसगढ़ जिला मुंगेली शिक्षा विभाग भर्ती 2022

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, समग्र शिक्षा, जिला- मुंगेली (छ.ग.)

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, समग्र शिक्षा, जिला- मुंगेली (छ.ग.) के अंतर्गत भारत शासन की महत्वाकांक्षी योजना "समावेशी शिक्षा संचालित है, जिसमें विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने हेतु विकासखण्ड स्तर पर संसाधन स्त्रोत केन्द्रों के सफल संचालन एवं समावेशी शिक्षा (कक्षा 9 से 12 वीं) की गतिविधियों के बेहतर क्रियान्वयन हेतु स्पेशल एजुकेटर की नियुक्ति अस्थायी रूप से की जानी है

आवेदन करने की तिथि :-

  • 22 अगस्त 2022 को अपरान्ह 5:00 बजे तक

पदों का विवरण :-

पदों की संख्या –

  • 03

आयु सीमा :-

  • 21 वर्ष से 35 वर्ष

वेतनमान :-

  • 20,000

महत्वपूर्ण दस्तावेज

  • आधार कार्ड
  • निवास प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • आयु का प्रमाण
  • 10वीं या 12वीं कक्षा की मार्कशीट
  • मेडिकल सर्टिफिकेट
  • पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
  • मोबाइल नंबर
  • ईमेल आईडी आदि

चयन प्रक्रिया :-

  • Physical Fitness Test
  • Written Test
  • Medical Test

शैक्षणिक अर्हताएं :

  • स्पेशल एजुकेटर हेतु न्यूनतम शैक्षिक अर्हताएं स्नातकोत्तर के साथ बी.एड. (विशेष शिक्षा) में अथवा बी.एड. (सामान्य) के साथ 2 साल का डिप्लोमा (विशेष शिक्षा) में उत्तीर्ण
  • स्थानीय बोली का ज्ञान।
  • स्थानीय निवासी को प्राथमिकता।
  • आयु सीमा / आरक्षण शासकीय नियमानुसार होगी।

नियम एवं शर्ते :

  • उम्मीदवारों को भारत सरकार द्वारा स्वीकृत अवधि 03 माह के लिए ही अस्थायी रूप से रखा जायेगा एवं इस अवधि के पश्चात् भारत सरकार द्वारा आगामी माह के लिए स्वीकृति व मानदेय की राशि प्राप्त होने पर अवधि बढ़ायी जा सकेगी। अतः आवेदक कलेक्टर एवं पदेन जिला मिशन संचालक को नियमित नियुक्ति हेतु कोई दावा नही कर सकेगा।
  • अनुबंध के आधार पर अस्थाई रूप से कार्य कर रहा उम्मीदवार मानदेय वृद्धि और नियमितीकरण हेतु न्यायालय में याचिका दायर करने हेतु पात्र नहीं होगा।
  • चयनित उम्मीदवार को जिला परियोजना समन्वयक के साथ एक अनुबंध करार पर हस्ताक्षर करना होगा और करार अनुबंध के उल्लंघन के मामले में अनुबंध रद्द माना जायेगा जिसकी सूचना नहीं दी जायेगी और सेवा बगैर पूर्व सूचना के स्वमेव समाप्त मानी जावेगी।
  • रिक्तियों की संख्या परिवर्तनीय है।
  • एस.सी. / एस.टी./ओ.बी.सी. / महिला एवं अन्य के लिए आरक्षण प्रचलित शासकीय नियमों के अनुसार लागू होगा।
  • चयनित उम्मीदवारों को अस्थाई रूप से कार्य पर रखने संबंधी पत्र प्राप्त होने के पश्चात् नियति तिथि तक कर्तव्य में उपस्थित होना पड़ेगा, अन्यथा मेरिट सूची में अगले उम्मीदवार को प्रथमिकता दी जावेगी और अलग से आवेदक को औपचारिक सूचना नहीं दी जावेगी।
  • समावेशी शिक्षा स्पेशल एजुकेटर को टी.ए./ डी.ए. की पात्रता नहीं होगी।
  • SC/ST/OBC/महिला एवं अन्य हेतु आयु सीमा में छूट शासकीय नियमानुसार ही होगा।
  • कलेक्टर एवं पदेन जिला मिशन संचालक को विज्ञापन वापस लेने / चयन प्रक्रिया को रद्द करने के साथ ही उपरोक्त कार्य अवधि में कार्य से संतुष्ट नहीं पाये जाने की स्थिति में एवं किसी भी अन्य विवाद की स्थिति में स्पेशल एजुकेटर को कार्य से पृथक करने का संपूर्ण अधिकार होगा। इस स्थिति में किसी भी प्रकार का आवेदन / अपील विचारणीय व मान्य नहीं होगा। विवाद होने पर निर्णय का संपूर्ण अधिकार कलेक्टर एवं पदेन जिला मिशन संचालक के पास सुरक्षित होगा।
  • इस पद हेतु निश्चित एवं एकमुश्त मानदेय राशि 20000/- (अक्षरी बीस हजार रूपये मात्र) प्रति माह दिया जायेगा इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार के अन्य भत्ते की पात्रता नहीं होगा।
  • समग्र शिक्षा कार्यालय डाक में विलंब के लिए जिम्मेदार नहीं रहेगा, कोई आवेदन निर्धारित अंतिम तिथि एवं समय के पश्चात स्वीकृत या मान्य नहीं किया जायेगा।
  • कोई भी आवेदन व्यक्तिगत रूप से नहीं लिया जायेगा।
  • साक्षात्कार में उपस्थित होने के लिए कोई TAVDA देय नहीं होगा।
  • आवेदक को स्नातकोत्तर के साथ बी.एड. (विशेष शिक्षा) में अथवा बी.एड. (सामान्य) के साथ 2 साल का डिप्लोमा (विशेष शिक्षा) परीक्षा उत्तीर्ण की अंक सूची का प्रमाण-पत्र, जन्म तिथि के लिए 10 वीं का प्रमाण-पत्र तथा निवास प्रमाण-पत्र एवं अन्य आवश्यक दस्तावेज आवेदन फार्म के साथ जमा करना होगा।

समग्र शिक्षा के समावेशी शिक्षा अंतर्गत स्पेशल एजुकेटर का कार्य दायित्व :

  • चिन्हांकित विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को आवश्यकतानुसार सुविधा प्रदान करना।
  • विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को स्कूल जाने के लिए तैयार करना तथा उनका संपूर्ण रिकार्ड एकत्र कर रखना।
  • पेंशन, दिव्यांगता भत्ता, दिव्यांगता प्रमाण पत्र, एस्कार्ट ट्रांसपॉट, रीडर एलाउन्स बालिका शिष्यावृत्ति आदि
  • विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के शिक्षण-प्रशिक्षण में सहयोग हेतु सामान्य शिक्षकों को आवश्यकतानुसार प्रशिक्षित करना।
  • विभिन्न विभागों व एनजीओ से संपर्क कर विशेष आवश्यकता वाले / बच्चों को आवश्यकतानुसार सहायक उपकरण व अन्य लाभ की व्यवस्था कराना।
  • विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की व्यक्तिगत शैक्षणिक योजना (IEP) तैयार करने में शिक्षक का सहयोग कर सके।
  • विशेष आवश्यकता वाले बच्चों हेतु शालाओं में बाधा रहित वातावरण निर्मित करने में शिक्षकों को प्रोत्साहित करना एवं उनकी संकल्पनाओं का निर्णय करना।
  • विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए पाठ्यक्रम अनुसार वास्तविक TLM का ही ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करना तथा नियमित कक्षा के अतिरिक्त बच्चों के समझ हेतु पृथक प्रयास करना।
  • विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की नियमित उपस्थिति व ठहराव पर नजर रखना व योजना बनाकर उपाय बनाना एवं बच्चों के पालकों को उपयोगी सहयोग प्रदान कर उनके पालकों से सततफ संपर्क में रहना।
  • जनभागीदारी समिति (SMC/SMDC) में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की जानकारी देना व उनके लिए निदानात्मक उपाय बनाकर लागू करना।
  • रिसोर्स सेंटर में CWSN बच्चे जिन्हें थैरेपी की आवश्यकता हो उन्हें विशेष प्रशिक्षण एवं आवश्यक थेरेपी प्रदान करने में सहयोग करना तथा इस हेतु पालकों को प्रशिक्षित करना / जागरूक करना / सहयोग देना।
  • भ्रमण के दौरान प्राप्त विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की सूची तैयार कर उसकी आवश्यकता को पूरा कराने
  • सामान्य शिक्षकों को ब्रेल लिपि, सांकेतिक भाषा 21 प्रकार की दिव्यांगता, चेक लिस्ट, शालाओं में बाधारहित दातावरण, पाठ्यक्रम अनुकूलन आदि का प्रशिक्षण देना।
  • समाज कल्याण एवं स्वास्थ्य विभाग से सतत् संपर्क स्थापित करना व इन विभागों के द्वारा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को प्रदान की जाने वाली सुविधाओं से लाभान्वित करना।
  • प्रत्येक संकुल को कव्हर करना एवं इसकी सूचना पूर्व में संकुल समन्वयक को प्रदान करना जिससे उपस्थिति की सूचना शाला स्तर एवं पालकों तक पहुंचाया जा सके।
  • इसके अतिरिक्त समय-समय पर राज्य एवं जिला स्तर पर दिए गए आदेश / निर्देशों के अनुसार कार्य करना।