Narayanpur special educator post | नारायणपुर स्पेशल एजुकेटर भर्ती वेतन 20,000~ रोजगार नियोजन

उपरोक्तानुसार स्पेशल एजुकेटर के पद पर 03 माह के लिए अत्थाई नियुक्ति किया जाना है। इस हेतु दिनांक 15.08.2022 तक आवेदन पत्र आमंत्रित किया जाता है

इस सरकारी नौकरी अधिसूचना अर्थात् Govt Jobs News से जुड़ी समस्त जानकारी जैसे वेतनमान, शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा, आवेदन प्रक्रिया, चयन प्रक्रिया आदि विवरण आप पेज में नीचे प्राप्त कर सकते हैं। सभी उम्मीदवारों से अनुरोध किया जाता है कि वे Cg And All India Jobs से जुड़ी सभी जानकारियों देख सकते है समस्त पाठकों से विनम्र निवेदन है कि  www.Rojgarniyojan.com/ पर प्रतिदिन निकलने वाली रोजगार सूचनाओं की नवीनतम जानकारी पोस्ट की जाती है। अत: All India Jobs की नवीनतम जानकारी के लिए का अवलोकन अच्छे से कर लें, उसके बाद ही www.Rojgarniyojan.com/ पर प्रतिदिन विजिट करें।

आवेदन करने की तिथि :-

  • 15.08.2022 तक आवेदन पत्र आमंत्रित किया जाता है।

पदों का विवरण :-

पदों की संख्या –

  • 02

आयु सीमा :-

  • 21 वर्ष एवं अधिकतम आयु 35 वर्ष

शैक्षणिक योग्यता :-

  • स्नाकोत्तर के साथ बी एड (विशेष शिक्षा) में अथवा स्नातकोत्तर के साथ  बी.एड. (विशेष शिक्षा) / 02 साल का डिप्लोमा (विशेष शिक्षा) में विशेष शिक्षा से आशय हैं कि -दृष्टिबाधिता, श्रवणबाधिता बौध्दिक अक्षमता अधिगम अक्षमता, सेरेबगल पाल्सी, बधिरान्धता में से कम से कम किसी एक विषय में भारतीय पुनर्वास परिषद् RCI (Rehabilitation Council of India) पंजीकृत विश्वविद्यालय अथवा महाविद्यालय से बी.एड. (विशेष शिक्षा) अथवा 2 साल का डिप्लोमा (विशेष शिक्षा) होना चाहिए।
  • आवेदक का जीवित पंजीयन भारतीय पुनर्वास परिषद् RC (Rehabilitation Council of India) पंजीयन अनिवार्य है।

वेतनमान :-

  • 20,000

महत्वपूर्ण दस्तावेज :-

  • आधार कार्ड
  • निवास प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • आयु का प्रमाण
  • 10वीं या 12वीं कक्षा की मार्कशीट
  • मेडिकल सर्टिफिकेट
  • पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
  • मोबाइल नंबर
  • ईमेल आईडी आदि

चयन प्रक्रिया :-

  • Walk in interview
  • Merit list

भर्ती एवं पात्रता की शर्त एवं आवश्यक शैक्षणिक अर्हताएं संबंधी विस्तृत जानकारी www.narayanpur.gov.in में प्राप्त की जा सकती है।

शैक्षणिक / अन्य अर्हताएं :-

(1) स्नाकोत्तर के साथ बी एड (विशेष शिक्षा) में अथवा स्नातकोत्तर के साथ बी.एड. विशेष शिक्षा / 02 साल का डिप्लोमा (विशेष शिक्षा)

विशेष शिक्षा से आशय हैं कि -दृष्टिबाधिता, श्रवणबाधिता बौध्दिक अक्षमता अधिगम अक्षमता, सेरेबगल पाल्सी, बधिरान्धता में से कम से कम किसी एक विषय में भारतीय पुनर्वास परिषद् RCI (Rehabilitation Council of India) पंजीकृत विश्वविद्यालय अथवा महाविद्यालय से बी.एड. (विशेष शिक्षा) अथवा 2 साल का डिप्लोमा (विशेष शिक्षा) होना चाहिए।

(2) आवेदक का जीवित पंजीयन भारतीय पुनर्वास परिषद् RC (Rehabilitation Council of India) पंजीयन अनिवार्य है।

(3) छत्तीसगढ़ के निवासियों को ही आरक्षण का लाभ दिया जावेगा।

(4) आवेदक की आयु 21 वर्ष एवं अधिकतम आयु 35 वर्ष होगी। इसके अतिरिक्त शासन के प्रचलित नियमानुसार वर्गवार आयु सीमा में छूट दी जायेगी।

नियम एवं शर्ते :

(1) उम्मीदवारों को भारत सारकार द्वारा स्वीकृत अवधि 03 माह के लिए ही अस्थायी रूप से रखा जायेगा एवं इस अवधि के पश्चात् भारत सरकार द्वारा आगामी माह के लिए स्वीकृति व मानदेय की राशि प्राप्त होने पर अवधि बढ़ायी जा सकेगी। अत आवेदक कलेक्टर एवं पदेन जिला निशन संचालक को नियमित नियुक्ति हेतु कोई दावा नहीं कर सकेगा।

(2) अनुबंध के आधार पर अस्थाई रूप से कार्य कर रहा उम्मीदवार मानदेय वृद्धि और नियमितीकरण हेतु न्यायालय में याचिका दायर करने हेतु पात्र नहीं होगा।

(3) चयनित उम्मीदवार को एक अनुबंध करार पर हस्ताक्षर करना होगा और करार अनुबंध के उल्लंघन के मामले में अनुबंध रद्द माना जायेगा जिसकी सूचना नहीं दी जायेगी और सेवा वगैर पूर्व सूचना के स्वयं समाप्त 1 मानी जायेगी।

(4) आरक्षण एवं आयु सीमा में छूट प्रचलित शासकीय नियमों के अनुसार लागू होगा।

(5) चयनित उम्मीदवार को अस्थाई रूप से कार्य पर रखने संबंधी पत्र प्राप्त होने के पश्चात् नियत तिथि तक कर्तव्य में उपस्थित होना पड़ेगा अन्यथा मेरिट सूची में अगले उम्मीदवार को प्राथमिकता दी जावेगी, और अलग से आवेदन को औपचाहरक सूचना नहीं दी जावेगी।

(6) समग्र शिक्षा जिला कार्यालय डाक में विलंब के लिए जिम्मेदार नहीं रहेगा, जिले द्वारा निर्धारित अंतिम तिथि एवं समय के पश्चात् प्राप्त आवेदन को अस्वीकृत कर दिया जायेगा।

(7) कलेक्टर एवं पदेन जिला मिशन संचालक को विज्ञापन वापस लेने चयन प्रक्रिया को रद्द करने के साथ ही उपरोक्त कार्य अवधि में कार्य से संतुष्ट नहीं पाये जाने की स्थिति में एवं किसी भी अन्य विवाद की स्थिति में स्पेशल एजुकेटर को कार्य से पृथक करने का संपूर्ण अधिकार होगा। इस स्थिति में किसी भी प्रकार का आवेदन / अपील विचारणीय व मान्य नहीं होगा।

(8) विवाद होने पर निर्णण का संपूर्ण अधिकार कलेक्टर एवं पदेन जिला मिशन संचालक के पास सुरक्षित होगा। इस पद हेतु निश्चित एवं एकमुश्त मानदेय रु. 20,000/- (अक्षरी बीस हजार रू. मात्र) प्रति माह दिया जायेगा इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार के अन्य भत्ते की पात्रता नहीं होगी।

आवेदन की प्रक्रिया :

(1) भर्ती एवं पात्रता की शर्तें एवं आवश्यक शैक्षणिक अर्हताएं योग्य इच्छुक अभ्यर्थी जिला सूचना केन्द्र (NIC) नारायणपुर की वेबसाइट www.narayanpur.gov.in से आवेदन पत्र डाउनलोड कर आवेदन का प्रिन्ट प्राप्त करें।

(2) आवेदन के सभी कॉलम को दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर भरें।

(3) पासपोर्ट साइज की फोटो निर्धारित स्थान पर चस्पा स्वप्रमाणित करें।

(4) सभी आवश्यक दस्तावेज शैक्षणिक योग्यता (10वीं, 12वीं, स्नातक, स्नातक, स्नातकोत्तर, बी.एड / डी.एड. विशेष शिक्षा) / अन्य को स्वप्रमाणित कर संलग्न करें।

(5) छ०ग० का मूल निवासी होने का प्रमाण पत्र व जाति प्रमाण पत्र आवश्यक हो तो स्वप्रमाणित प्रति संलग्न करें।

(6) संलग्न प्रमाण पत्रों को आवेदन पत्र में उल्लेखित क्रम में संलग्न किया जाना अनिवार्य हैं।

(7) आवेदन पत्र जिला शिक्षा अधिकारी सह जिला परियोजना अधिकारी समग्र शिक्षा, जिला नारायणपुर छ०ग० पिन कोड 494661 के नाम से स्पीड पोस्ट / पंजीकृत डाक के माध्यम से ही प्रेषित किया जायें। कार्यालय में सीधे आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।

(8) आवेदक को लिफाफे के उपर स्पष्ट अक्षरों में आवेदित पद का नाम उल्लेख करना अनिवार्य होगा।

(9) अपूर्ण आवेदन निर्धारित प्रारूप में गलत जानकारी को अस्वीकृत माना जायेगा।

(10) आवेदन पत्र प्राप्त होने की अंतिम तिथि 15.082022 समय अपरान्ह 05:00 बजे निर्धारित हैं। स्पीड पोस्ट / पंजीकृत डाक से निर्धारित तिथि व समय के पश्चात् कार्यालय को प्राप्त आवेदन अस्वीकृत कर दिया जावेगा।

चयन प्रक्रिया:

  1. निर्धारित योग्यता स्नातकोत्तर का 50 प्रतिशत् एवं बी.एड. (विशेष शिक्षा) 50 प्रतिशत्
  2. स्नाकोत्तर का 50 प्रतिशत, बी.एड (सामान्य) 25 प्रतिशत के साथ 2 साल का डिप्लोमा (विशेष शिक्षा) में 25 प्रतिशत् ।
  1. निर्धारित तिथि 15.08.2022 को अपरान्ह 05 बजे तक प्राप्त आवेदन की स्क्रूटनी की जावेगी स्क्रूटनी के आधार पर पात्र अभ्यर्थियों की मेरिट सूची बिन्दु 1 व 2 के आधार पर तैयार की जायेगी।
  2. मेरिट के आधार पर पात्र 02 विज्ञापित पद के विरूद्ध 50 अभ्यर्थियों को अधिकतम (1:10) दस्तावेज सत्यापन के लिये आमंत्रित किया जावेगा।
  3. दस्तावेजी सत्यापन में सही पाये जाने पर मेरिट के आधार पर आरक्षण रोस्टर का पालन करते हुये अभ्यार्थियों का चयन किया जावेगा।
  1. जिलें के दोनों विकासखण्ड नारायणपुर / ओरछा में एक-एक स्पेशल एजुकेटर के रूप में निर्धारित अवधि 03 माह के लिये नियुक्त किया जायेगा।

स्पेशल एजुकेटर का कार्य दायित्व :

  1. विकासखण्ड एवं सकुलवार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का दिव्यांगजावार डाटा रखना।
  1. चिन्हांकित विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को आवश्यकतानुसार सुविधा प्रदान करना।
  2. विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को स्कूल जाने के लिए तैयार करना तथा उनका संपूर्ण रिकार्ड एकत्र कर रखना।
  3. इन बच्चों के पालकों को समय- समय पर बैठक लेकर उन्मुखीकृत करना तथा बच्चों को सामाजिक गतिविधियों से जोड़ना ।
  1. विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शासन की योजनाओं का लाभ दिलाना जैसे छात्रवृत्ति, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, दिव्यागता भत्ता, दिव्यांगता प्रमाण पत्र, एस्कार्ट ट्रांसपॉट, रीडर एलाउन्स बालिका शिष्यवृत्ति आदि ।
  2. विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के शिक्षण प्रशिक्षण में सहयोग हेतु सामान्य शिक्षकों को आवश्यकतानुसार प्रशिक्षित करना।
  3. विभिन्न विभागों व एनजीओ से सम्पर्क कर विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को आवश्यकतानुसार सहायक उपकरण व अन्य लाभ की व्यवस्था कराना।
  4. विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की व्यक्तिगत शैक्षणिक योजना (IEP) तैयार करने में शिक्षक का सहयोग करना जिससे बच्चे में कितना परिवर्तन हो रहा हैं, उसका मूल्यांकन कर सके।
  1. शालाओं में पियर्स ग्रुप (सहपाठी समूह) तैयार करना जिससे वे बच्चे विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की मदद कर सके।
  1. विशेष आवश्यकता वाले बच्चों हेतु शालाओं में बाधा रहित वातावरण निर्मित करने में शिक्षकों को प्रोत्साहित करना एवं उनकी संकल्पनाओं का निर्णय करना ।
  2. विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए पाठ्क्रम अनुसार वास्तविक TLM का ही ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करना तथा नियमित कक्षा के अतिरिक्त बच्चों के समझ हेतु पृथक प्रयार करना।
  3. विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की नियमित उपस्थिति व ठहराव पर नजर रखना व योजना बनाकर उपाय बनाना एवं बच्चों के पालकों को उपयोगी सहयोग प्रदान कर उनके पालकों से सतत् संपर्क में रहना ।
  1. शिक्षक को विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की समस्या एवं समाधान के बारे में आवश्यक परामर्श देना तथा उनकी आवश्यकता के अनुकुल कक्षागत रणनीति व पाठ्यक्रम में उचित सुधार व सुझाव देना।
  2. विकासखण्ड में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों आधारित चलने वाले कार्यक्रम से फीडबैक लेकर सुधारात्मक उपाय बनाना।
  1. जनभागीदारी समिति (SMS / SMDC) में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की जानकारी देना व उनके लिये निदानात्मक उपाय बनाकर लागू करना।
  2. रिसोर्स सेंटर में CWSN बच्चे जिन्हे थैरेपी की आवश्यकता हो उन्हे विशेष प्रशिक्षण एवं आवश्यक थेरपी प्रदान करने में सहयोग करना था इस हेतु पालकों को प्रशिक्षित करना / जागरूक करना / सहयोग देना ।
  3. भ्रमण के दौरान प्राप्त विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की सूची तैयार कर उसकी आवश्यकता को पूरा कराने के लिये प्रयास करना एवं कये गये प्रयास की जानकारी संबंधित शाला जनभागीदारी समिति /पालक को देना।

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