Cg District Kondagaon shiksha vibhag Jobs 2022 |छत्तीसगढ़ शिक्षा विभाग भर्ती 2022

भारत शासन की महत्वाकांक्षी योजना समावेशी शिक्षा में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने हेतु विकासखण्ड स्तर पर संसाधन केन्द्रों की स्थापना की गई है। इन केन्द्रों में स्पेशल एजुकेटर के पदों की नियुक्ति अस्थायी रूप से की जानी है।

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आवेदन करने की तिथि :-

  • 23/08/2022 अपरान्ह 5.30 बजे तक

आवेदन करने का स्थान :-

  • आवेदन पत्र पंजीकृत डाक से कार्यालय जिला मिशन समन्वयक, समग्र शिक्षा कक्ष क्रमांक 94 प्रथम तल जिला कोण्डागांव (छ०ग०) में प्राप्त किया जायेगा।

पदों का विवरण :-

पदों की संख्या –

  • 05

आयु सीमा :-

  • न्यूनतम 21 वर्ष एवं अधिकत्तम 35 वर्ष होनी चाहिए

शैक्षणिक योग्यता :-

  • 1. स्नातकोत्तर के साथ बी. एड. (विशेष शिक्षा) मेंअथवा स्नातकोत्तर के साथ बी. एड. एवं विशेष शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा 2.छ.ग. का मूल निवासी होना अनिवार्य है।

वेतनमान :-

  • 20,000

महत्वपूर्ण दस्तावेज :-

  • आधार कार्ड
  • निवास प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • आयु का प्रमाण
  • 10वीं या 12वीं कक्षा की मार्कशीट
  • मेडिकल सर्टिफिकेट
  • पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
  • मोबाइल नंबर
  • ईमेल आईडी आदि

भर्ती हेतु आवश्यक नियम एवं शर्ते :-

  1. उम्मीदवारों को भारत सरकार द्वारा स्वीकृत अवधि 03 माह के लिए ही अस्थायी रूप से रखा जायेगा एवं इस अवधि के पश्चात् भारत सरकार द्वारा आगामी माह के लिए स्वीकृति व मानदेय की राशि प्राप्त होने पर अवधि बढ़ायी जा सकेगी। अतः आवेदक कलेक्टर एवं पदेन जिला मिशन संचालक को नियमित नियुक्ति हेतु कोई दावा नहीं कर सकेगा।
  2. अनुबंध के आधार पर अस्थाई रूप से कार्य कर रहा उम्मीदवार मानदेय वृद्धि और नियमितीकरण हेतु न्यायालय में याचिका दायर करने हेतु पात्र नहीं होगा।
  3. चयनित उम्मीदवार को एक अनुबंध करार पर हस्ताक्षर करना होगा और करार अनुबंध के उल्लंघन के मामले में अनुबंध रद्द माना जायेगा जिसकी सूचना नहीं दी जावेगी और सेवा स्वमेव समाप्त मानी जावेगी।
  4. आवेदक की आयु दिनांक 01.07.2022 के स्थिति में न्यूनतम 21 वर्ष एवं अधिकत्तम 35 वर्ष होनी चाहिए। आयु सीमा में छूट प्रचलित शासकीय नियमों के अनुसार प्रदाय किया जावेगा।
  1. चयनित उम्मीदवार को अस्थाई रूप से कार्य पर रखने संबंधी पत्र प्राप्त होने के पश्चात् नियत तिथि तक कर्तव्य में उपस्थित होना पड़ेगा अन्यथा मेरिट सूची में अगले उम्मीदवार को प्राथमिकता दी जावेगी, और अलग से आवेदक को औपचारिक सूचना नहीं दी जावेगी।
  2. रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है।
  3. आवेदक द्वारा आवेदन, कार्यालय द्वारा जारी निर्धारित प्रारूप में पंजीकृत डाक से ही जमा करें आवेदन के साथ प्रमाण पत्रों की स्वयं द्वारा सत्यापित सत्य प्रतिलिपि संलग्न करे।
  4. आवेदक पत्र में स्वयं द्वारा अभिप्रमाणित पासपोर्ट साईज का नवीनतम फोटो चिपकाना अनिवार्य है।
  5. अपूर्ण / अस्पष्ट एवं त्रुटि पूर्ण आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा और ना ही इन्हे पृथक से कोई सूचना दी जायेगी।
  1. लिफाफे के उपर पद का नाम तथा संवर्ग जिसके लिये आवेदन किया जा रहा है, का स्पष्ट उल्लेख किया जावे अन्यथा आवेदन निरस्त किया जाएगा। साथ ही दो लिफाफा स्वयं का पता लिखा 5.00 रुपये का डाक टिकट लगा हुआ संलग्न करना अनिवार्य है।
  2. आवेदक का आवेदन दिनांक 23/08/2022 को साय 5:30 बजे तक कार्यालयीन समय में पंजीकृत डाक द्वारा कार्यालय जिला मिशन समन्वयक, समग्र शिक्षा जिला – कोण्डागांव (छ०ग०) में प्राप्त होना अनिवार्य हैं। निर्धारित तिथि एवं समय के बाद प्राप्त आवेदन पत्रों को स्वीकार नही किया जावेगा।
  3. प्राप्त आवेदनों के संबंध में अधोहस्ताक्षरकर्ता एवं समिति का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।

चयन प्रक्रिया :-

  • स्पेशल एजुकेटर उम्मीदारों का चयन शैक्षणिक योग्यता (स्नातकोत्तर) में प्राप्त अंकों के आधार पर मैरिट लिस्ट तैयार किया जावेगा।
  • कोण्डागांव जिले के निवासी (निवास प्रमाण पत्र धारी) अभ्यर्थियों को चयन में प्राथमिकता प्रदाय किया जावेगा। प्राथमिकता का आशय है कि सर्व प्रथम कोण्डागांव जिले के अभ्याथियों के मेरिट सूची तैयार कर चयनित किया जायेगा। कोण्डागांव जिले के अभ्यर्थी नहीं मिलने की स्थिति में संभाग स्तर के अभ्यर्थियों के चयन पर विचार किया जावेगा। संभाग स्तर पर भी अभ्यर्थी प्राप्त नहीं मिलने पर राज्य स्तर के अभ्यर्थी का चयन पर विचार किया जावेगा।

स्पेशल एजुकेटर का कार्य दायित्व :



1. विकासखण्ड एवं संकुलवार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का दिव्यांगतावार डाटा रखना।

2. चिन्हांकित विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को आवश्यकतानुसार सुविधा प्रदान करना।

3. विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को स्कूल जाने के लिए तैयार करना तथा उनका संपूर्ण रिकार्ड एकत्र कर रखना।

4. इन बच्चों के पालकों को समय-समय पर बैठक लेकर उन्मुखीकृत करना तथा बच्चों को सामाजिक गतिविधियों से जोड़ना ।



5. विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शासन की योजनाओं का लाभ दिलाना जैसे छात्रवृत्ति, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, दिव्यांगता भत्ता, दिव्यांगता प्रमाण पत्र, एस्कार्ड-टांसर्पोट, रीडर एलाउन्स बालिका शिष्यावृत्ति आदि ।

6. विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के शिक्षण-प्रशिक्षण में सहयोग हेतु सामान्य शिक्षकों को आवश्यकतानुसार प्रशिक्षित करना ।



7. विभिन्न विभागों व एनजीओ से संपर्क कर विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को आवश्यकतानुसार सहायक उपकरण व अन्य लाभ की व्यवस्था करनाना। 8. विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की व्यक्तिगत शैक्षिणक योजना (IEP) तैयार करने में शिक्षक का सहयोग करना, जिसमें बच्चे में कितना परिवर्तन हो रहा है, उसका मूल्यांकन कर सके।



9. शालाओं में पियर्स ग्रप (सहपाठी समूह ) तैयार करना जिससे वे बच्चे विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की मद्द कर सके।

10. विशेष आवश्यकता वाले बच्चों हेतु शालाओं में बाधा रहित वातावरण निर्मित करने में शिक्षकों को प्रोत्साहित करना एवं उनकी संकल्पनाओं का निर्णय करना ।

11. विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए पाठ्यक्रम अनुसार वास्तविक TLM का ही ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करना तथा नियमित कक्षा के अतिरिक्त बच्चों के समझ हेतु पृथक प्रयास करना।

12. विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की नियमित उपस्थिति व ठहराव पर नजर रखना व योजना बनाकर उपाय बनाना एवं बच्चों के पालकों को उपयोगी सहयोग प्रदान कर उनके पालकों से सतत् संपर्क में रहना।

13. शिक्षक को विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की समस्या एवं समाधान के बारे में आवश्यक परामर्श देना तथा उनकी आवश्यकता के अनुकूल कक्षागत रणनीति व पाठ्यक्रम में उचित सुधार व सुझाव देना

14. विकासखण्ड में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों पर आधारित चलने वाले कार्यक्रम से फीडबैक लेकर सुधारात्मक उपाय बनाना।

15 जनभागीदारी समिति SMC/SMDC) में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की जानकारी देना व उनके लिए निदानात्मक उपाय बनाकर लागू करना ।

16.रिसोर्स सेंटर में CWSN बच्चे जिन्हें थैरेपी की आवश्यकता हो उन्हें विशेष प्रशिक्षण एवं आवश्यक बैरेपी प्रदान करने में सहयोग करना तथा इस हेतु पालकों को प्रशिक्षित करना / जागरूक करना / सहयोग देना।

17. भ्रमण के दौरान प्राप्त विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की सूची तैयार कर उसकी आवश्यकता को पूरा कराने के लिए प्रयास करना एवं किये गये प्रयास की जानकारी संबंधित शाला / जनभागीदारी समिति / पालक को देना ।

18. सामान्य शिक्षकों को ब्रेल लिपि, सांकेतिक भाषा 21 प्रकार की दिव्यांगता चेक लिस्ट, शालाओं में बाधारहित वातारण, पाठयक्रम अनुकूलन आदि का प्रशिक्षण देना।

19. समाज कल्याण एवं स्थास्थ्य विभाग से सतत् संपर्क स्थापित करना व इन विभागों के द्वारा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को प्रदान की जाने वाली सुविधाओं से लाभान्वित करना।

20. प्रत्येक संकुल को कव्हर करना एवं इसकी सूचना पूर्व में संकुल समन्वयक को प्रदान करना जिससे उपस्थिति की सूचना शाला स्तर एवं पालकों तक पहुंचाया जा सके।

21. इसके अतिरिक्त समय-समय पर राज्य एवं जिला स्तर पर दिये गये आदेश / निर्देशों के अनुसार कार्य करना।


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