CG Chatrawas Adhikshak Bharti : छात्रावास अधीक्षक की 500 पदों पर 12वीं पास के लिए निकली सरकारी भर्ती

CG Chatrawas Adhikshak Bharti : छात्रावास अधीक्षक की 500 पदों पर 12वीं पास के लिए निकली सरकारी भर्ती

CG Chatrawas Adhikshak Bharti : छात्रावास अधीक्षक की 500 पदों पर 12वीं पास के लिए निकली सरकारी भर्ती

भर्ती की विभाग का नाम
छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19, नया रायपुर अटल नगर (छ.ग.)
भर्ती की पद का नाम
छात्रावास अधीक्षक श्रेणी “द”
(आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग)
के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती
कुल रिक्त पदों की संख्या
500+
भर्ती की योग्यता
(10+2) पद्धति से हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए तथा कम्प्यूटर प्रशिक्षित को अधिमान्यता दी जायेगी।

( अधिमान्यता का आशय- कम्प्यूटर ज्ञान / प्रशिक्षित अभ्यर्थी को अधिमान्यता दिये जाने का आशय यह है कि प्रश्नपत्र में पूछे गये कम्प्यूटर ज्ञान से संबंधित 50 अंकों के प्रश्न में 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा ।)
भर्ती की वेतनमान
इस भर्ती की वेतनमान प्रतिमाह 20,000 हजार से 40000 हजार के मध्य होगी

भर्ती की आयु सीमा
अभ्यर्थी की आयु दिनांक 01.01.2023 को 21 वर्ष से कम तथा 35 वर्ष से अधिक न हो, परन्तु छत्तीसगढ़ राज्य के शिक्षित बेरोजगारों के हित को दृष्टिगत रखते हुए, राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों को अधिकतम आयु सीमा 35 में दी गई 05 वर्ष की छूट होगी अर्थात 40 वर्ष की छूट होगी।

उच्चतर आयु सीमा में छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किये गये निर्देशों के तहत निम्नानुसार छूट की पात्रता होगी

(i) यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अधिसूचित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) का होकर राज्य का मूल निवासी है, तो उसे उच्चतर आयु सीमा में पांच वर्ष तक की छूट दी जाएगी।

(ii) छत्तीसगढ़ शासन के स्थायी / अस्थायी / वर्क चार्ज या कांटिजेंसी पेड कर्मचारियों तथा छत्तीसगढ़ राज्य के निगमों / मंडलों आदि के कर्मचारियों के संबंध में उच्चतम आयु सीमा 38 वर्ष रहेगी। यही अधिकतम आयु परियोजना कार्यान्वयन समिति के अंतर्गत कार्यरत कर्मचारियों के लिए भी स्वीकार्य होगी।

(iii) ऐसा अभ्यर्थी जो छटनी किया गया सरकारी सेवक हो, अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई सम्पूर्ण अस्थाई सेवा की अधिक से अधिक 7 वर्ष तक की कालावधि, भले ही वह कालावधि एक से अधिक बार की गई सेवाओं का योग हो कम करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा परन्तु उसके परिणाम स्वरूप उच्चतम आयु सीमा, तीन वर्ष से अधिक न हो।

स्पष्टीकरण:- “छटनी किये गये सरकारी सेवक” से तात्पर्य है जो इस राज्य (अर्थात् छत्तीसगढ़ राज्य) या किसी भी संघटक इकाई की अस्थायी सेवा में लगातार कम से कम छ माह तक रहा हो तथा जो रोजगार कार्यालय में अपना नाम रजिस्ट्रीकृत कराने या सरकारी सेवा में नियोजन हेतु आवेदन देने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किये जाने के कारण सेवामुक्त किया गया हो।

ऐसे अभ्यर्थी को, जो छत्तीसगढ़ भूतपूर्व सैनिक हो, अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई समस्त प्रतिरक्षा सेवा की अवधि कम करने की अनुमति दी जाएगी परन्तु इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले वह उच्चतर आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो।
(छ.ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर के पत्र क्रमांक एफ 13-2/2012/आ.प्र. /1-3 दिनांक 12/03/2018 के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों को शासकीय सेवा में नियुक्ति के पूर्व किए गए आवेदनों में ही आरक्षण का लाभ प्राप्त होगा।

शासकीय सेवा में नियुक्ति के पश्चात् उनके द्वारा किए जाने वाले आवेदनों में उन्हें आरक्षण का लाभ प्राप्त नहीं होगा। ) सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 3-1/2016/1-3 नया रायपुर, दिनांक 11.01.2017 के अनुसार केवल छत्तीसगढ़ राज्य की स्थानीय निवासी महिलाओं के लिए उच्चतर आयु में 10 वर्ष की छूट होगी।

7 स्वयंसेवी नगर सैनिकों (वालंटरी होमगार्ड) एवं अनायुक्त अधिकारियों के मामले में उच्चतर आयु सीमा में उनके द्वारा इस प्रकार की गई सेवा की उतनी कालावधि तक छूट आठ वर्ष की सीमा के अध्याधीन रहते हुए दी जाएगी, किन्तु किसी भी दशा में उनकी आयु 38 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। 1) छत्तीसगढ़ विधवा, परित्यक्ता तथा तलाकशुदा महिलाओं के लिये
उच्चतर आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट होगी।

ii) आदिम जाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत दम्पतियों के सवर्ण सहभागी को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक सी-3/10/85/3/1 दिनांक 28.06.1985 के संदर्भ में उच्चतर आयु सीमा में 06 वर्ष की छूट दी जाएगी।

खिलाड़ियों तथा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्त युवाओं को सामान्य उच्चतर आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट दी जाएगी। छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 3-2/2002/1-3 रायपुर दिनांक 30.01.2012 के अनुसार संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों को शासकीय सेवा में आवेदन पत्र प्रस्तुत करने हेतु निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में उतने वर्ष की छूट दी जाएगी, जितने वर्ष उसने संविदा के रूप में सेवा की है। यह छूट अधिकतम 38 वर्ष की आयु सीमा तक रहेगी।

i) सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्र. 650/200/2022 / एक-3 दिनांक 07.04.2022 एवं क्रमांक एफ 1-2/2002/1/3 दिनांक 10 फरवरी 2006 के अनुसार शिक्षा कर्मियों / पंचायत कर्मियों को शासकीय सेवा में भर्ती के लिए उतने वर्ष की छूट दी जाएगी जितने वर्ष शिक्षाकर्मी/ पंचायत कर्मी के रूप में सेवा की है इसके लिए 6 माह से अधिक सेवा को एक वर्ष की सेवा मान्य की जा सकेगी तथा यह छूट अधिकतम 45 वर्ष की आयु की सीमा तक रहेगी। इत्वपूर्ण टीप-

छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 3–2/2002 / 1-3 रायपुर दिनांक 16.06.2010 में दिए गए निर्देश के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु 35 वर्ष निर्धारित है, किन्तु परिपत्र क्रमांक एफ 9-2/2015/1-3 नया रायपुर, दिनांक 30.01.2019 में दिए गए निर्देश
महत्वपूर्ण
1. विज्ञापित पद हेतु आवेदन केवल ऑनलाइन ही स्वीकार किए जाएंगे। किसी भी प्रकार के मैनुअल अथवा डाक द्वारा भेजे गए आवेदन पत्र आयोग द्वारा स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

2. परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को आवेदन करने के पूर्व स्वयं सुनिश्चित करना चाहिए कि वे परीक्षा में प्रवेश हेतु सभी पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं। सभी पात्रता शर्तों को पूरा करने वाले अभ्यर्थियों को ही आवेदन करना चाहिए। परीक्षा के सभी स्तरों पर उनका प्रवेश पूर्णतः अनंतिम होगा चाहे वे निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करते हो। अभ्यर्थी को प्रवेश पत्र जारी किए जाने का अर्थ यह नहीं होगा कि उसकी अभ्यर्थिता आयोग द्वारा अंतिम रूप से स्वीकार कर ली गई है। परीक्षा / साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थी के चिन्हांकन के बाद ही आयोग पात्रता शर्तों की जाँच करता है।

3. उपरोक्त परीक्षा के लिए अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा शुल्क व पोर्टल शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से किया जा सकता है। परीक्षा शुल्क के भुगतान के लिए किसी बैंक के ड्राफ्ट अथवा चेक स्वीकार नहीं किये जाएंगे।

4. उपरोक्त परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन दिनांक 20/05/2023 को मध्यान्ह 12:00 बजे से 08/06/2023 रात्रि 11:59 बजे तक www.psc.cg.gov.in पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से किए जा सकेंगे।

5. ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि सुधार का कार्य आवेदन करने की अंतिम तिथि के बाद दिनांक 09/06/2023 अपरान्ह 12:00 बजे से 10/06/2023 रात्रि 11:59 बजे तक किया जा सकेगा। उक्त त्रुटि सुधार का कार्य केवल एक बार ऑनलाइन ही किया जा सकेगा। उक्त त्रुटि सुधार निःशुल्क होगा।

5. ऑनलाईन आवेदन में सशुल्क त्रुटि सुधार का कार्य निःशुल्क त्रुटि सुधार करने की अंतिम तिथि के बाद दिनांक 11/06/2023 को मध्यान्ह 12:00 बजे से 12/06/2023 रात्रि 11:59 बजे तक किया जा सकेगा। उक्त सशुल्क त्रुटि सुधार हेतु रू. 500/- (रुपये पांच सौ शुल्क लिया जाएगा। उक्त सशुल्क त्रुटि सुधार का कार्य केवल एक बार ऑनलाइन ही किया जा सकेगा।

7. वर्ग ( केटेगरी) सुधार के मामलों में यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा आरक्षित वर्ग के रूप में भरे गये अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में सुधार कर उसे अनारक्षित वर्ग किया जाता है तथा मूल निवास में नहीं का विकल्प दिया जाता है तो उसे शुल्क के अंतर की राशि का भुगतान करना होगा, किन्तु पूर्व में छत्तीसगढ़ का मूल निवास विकल्प में नहीं दर्शित करने वाले अभ्यर्थियों के मामले में अनारक्षित वर्ग के रूप में भरे गये ऑनलाइन आवेदन पत्र को आरक्षित वर्ग में परिवर्तन की स्थिति में शुल्क अंतर की राशि वापस नहीं की जाएगी।

8. सशुल्क त्रुटि सुधार के पश्चात प्राप्त अभ्यावेदन को स्वमेव निरस्त माना जायेगा।
महत्वपूर्ण टीप:-
(i) छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 3-2/2002/1-3 रायपुर दिनांक 15.06.2010 में दिए गए निर्देश के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु 35 वर्ष निर्धारित है, किन्तु परिपत्र क्रमांक एफ 3–2/2015/1-3 नया रायपुर, दिनांक 30.01.2019 में दिए गए निर्देश के अनुसार राज्य शासन के सभी विभागों / कार्यालयों में सीधी भरती के पदों में की जाने वाली भरती में छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों को अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष में 05 वर्ष की छूट कैलेण्डर वर्ष 2018 तक प्रदान की गई थी,

उक्त अवधि दिनांक 31.12.2018 को समाप्त हो गई है।

रखते हुए, राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों को अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष में दी गई 05 वर्ष की छूट की अवधि को दिनांक 01.01.2019 से 31.12.2023 अर्थात् 05 वर्ष तक बढ़ाया जाता है। अन्य विशेष वर्गों के लिए अधिकतम आयु सीमा में देय सभी छूट यथावत् रहेंगी, किन्तु सभी छूटों को मिलाकर उनके लिए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
भर्ती की जानकारी
(ii) आरक्षण का लाभ छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों को प्राप्त होगा तथा सभी प्रकार की आयु में छूट (विधवा, महिला, अनु. जति, अनु. जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, निःशक्तजन, भूतपूर्व सैनिक) स्थानीय निवासियों को प्राप्त होगा।

(iii)छ.ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर के पत्र क्रमांक एफ 9-6/2015/3-एक दिनांक 05/12/2015 द्वारा चतुर्थ श्रेणी एवं तृतीय श्रेणी (गैर कार्यपालिक) अराजपत्रित पदों पर सीधी भर्ती से नियुक्ति की प्रक्रिया में साक्षात्कार समाप्त किया गया है।

(iv) आयु की गणना दिनांक – 01.01.2023 के संदर्भ में की जाएगी। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करने के पहले विज्ञापन में दर्शित आवश्यक शैक्षणिक अर्हताओं, अनुभव एवं आयु के अनुरूप अपनी अर्हता की जांच कर स्वयं सुनिश्चित कर लें एवं अर्हता की समस्त शर्तों को पूरा करने की स्थिति से पूर्णतया संतुष्ट होने पर ही वे आवेदन-पत्र भरें। परीक्षा में सम्मिलित करने अथवा साक्षात्कार के लिए आमंत्रित करने का अर्थ यह कदापि नहीं होगा कि अभ्यर्थी को अर्ह मान लिया गया है तथा चयन के किसी भी स्तर पर अभ्यर्थी के अनर्ह पाये जाने पर उसका आवेदन-पत्र बिना कोई सूचना दिये निरस्त कर उसकी अभ्यर्थिता समाप्त कर दी जाएगी।

(6) साक्षात्कार के पूर्व वांछित दस्तावेजों का प्रस्तुत किया जाना:- साक्षात्कार के पूर्व अनुप्रमाणन फार्म के साथ निम्नलिखित प्रमाण पत्रों और अंकसूचियों की स्वयं अथवा किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित प्रतिलिपियां प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा जिसके परीक्षण

उपरांत अभ्यर्थी की अर्हता (Eligibility) की जांच की जाएगी। (1) आयु संबंधी प्रमाण के लिये सामान्यतः हाईस्कूल / हायर सेकेण्डरी स्कूल अथवा मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट अथवा तत्सम अर्हता का प्रमाण पत्र अन्य प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे।
आवेदन करने की तिथि
ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि 20/05/2023 मध्यान्ह 12:00 बजे
से दिनांक 08/06/2023 रात्रि 11:59 बजे तक
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